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लोकसभा चुनाव में लापरवाही बरतने पर पांच निलंबित

locationसीहोरPublished: May 18, 2019 12:03:11 pm

Submitted by:

Kuldeep Saraswat

सातवें चरण के मतदान की तैयारी पूर्ण, कल होगी वोटिंग

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लोकसभा चुनाव में लापरवाही बरतने पर पांच निलंबित

सीहोर. लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 3 कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा तीन कर्मचारियों को सस्पेंड कर चुके हैं। सीहोर जिले में अब कुल 8 कर्मचारियों के खिलाफ चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई हो चुकी है।

जानकारी के अनुसार पीठासीन अधिकारी कृषि उपज मंडी रेहटी के मंडी निरीक्षक अवध नारायण पटेल को मतदान अधिकारी एक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अहमदपुर के सहायक शिक्षक रामबगस सोलिया को मतदान अधिकारी तीन की जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों के बिना बताए चुनाव ड्यूटी नहीं करने को लेकर निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार पशु चिकित्सालय सीहोर के भृत्य पूनमचंद यादव 11 मई को इछावर विधानसभा क्षेत्र की सामग्री वितरण के समय अनुपस्थित रहे, जिसे लेकर निलंबन की कार्यवाही की गई है।

एक्जिट पोल के प्रकाशन पर प्रतिबंध
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए 19 मई 2019 सायं 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का किसी भी ओपीनियन पोल और किसी पोल सर्वे के परिणाम का प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।
फोटोयुक्त पहचान पत्र से ही मतदान कर सकेंगे मतदाता
लोकसभा निर्वाचन में मतदाता पहचान पत्र साथ ले जाने पर ही मतदाता मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में नाम होने पर कोई भी मतदाता आयोग द्वारा अधिसूचित 12 फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इन पहचान पत्र में मतदाता अपने ईपिक कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, पासपोट, पासबुक, बैंक, डाक घर द्वारा जारी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का सर्विस पहचान पत्र, सरकारी पहचान पत्र, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी, स्मार्ट कार्ड आदि दिखाकर मतदान कर सकेंगे।

 

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