पुलिस के अनुसार कालापीपल तहसील के गांव कोडी निवासी सोहेब (22) पिता बाबू खां अपने चचेरे भाई के साथ भाई की ससुराल गांव दौलतपुर निवासी पूर्व सरपंच नवाब खां के घर आया था। मंगलवार को वह कुछ स्थानीय दोस्तों के साथ खिवनी अभयारण्य स्थित पर्यटन स्थल भेरू खौ झरना देखने गया था। इसी दौरान सेल्फी लेते समय सोहेब का पैर फिसल गया, जिससे वह झरने के साथ करीब 100 फीट गहरे कुंड में जा गिरा।
शव परिजन को सौंप दिया
युवक का सिर पत्थर से टकरने से उसकी मौत हो गई। परिजन शव को पीएम के लिए इछावर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पीएम के बाद वापस शव परिजन को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
आजीवन कारावास की सजा
उधर शराब के रुपए नहीं देने पर एक व्यक्ति की हत्या करने वाले दो आरोपियों को नसरुल्लागंज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डीआर दुबेला ने आजीवन कारावास की सजा व दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों ने हत्या 13 महीने पहले की थी। अपर लोक अभियोजक राजेश गुप्ता और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिरीष उपासनी ने बताया कि 20 जुलाई 2018 को फरियादी जितेंद्र ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका छोटा भाई पोंटी उर्फ नितिन शाम 5 बजे बस स्टैंड का गया था वह रात तक नहीं लौटा। दूसरे दिन उसका शव रेहटी थाने के गांव आमडोह के यात्री प्रतीक्षालय के पास मिला था। उसके पास ईंट और लकड़ी पड़ी थी।
ईट व लकड़ी से हत्या कर दी
पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर हत्या का मामला कायम कर जांच में लिया था। पुलिस को पता चला कि आमडोह निवासी आरोपी बलराम एवं मिथुन कोरकू उसे शराब पीने ले गए थे। शराब खत्म होने पर शराब के लिए रुपए की मांग मांगे, मना किया तो पोंटी की आरोपियों ने ईट व लकड़ी से हत्या कर दी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। आरोपी बली और मिथुन को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।