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शादी का झांसा देकर नाबालिग से बलात्कर करने वाले की जमानत खारिज

locationसीहोरPublished: Jun 16, 2020 10:37:53 am

Submitted by:

Anil kumar

सीहोर. आष्टा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरिता वाधवानी की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह फैसला वीडियो कांफे्रंसिंग से सुनवाई कर सुनाया है।

बलात्कार

बलात्कार

सहायक मीडिया सेल प्रभारी देवेंद्रसिंह ठाकुर ने बताया कि एक 14 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर आष्टा निवासी आरोपी विशाल सोनी 30 दिसंबर 2019 को खरगोन ले गया। खरगोन की इंदिरा कॉलोनी में कच्ची टापरी में रखकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने 26 जनवरी 2020 को नाबालिग को बरामद कर लिया था। पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसकी मर्जी के बिना आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया था। आरोपी विशाल सोनी उर्फ गोटिया (25) ने जमानत के लिए आष्टा कोर्ट में आवेदन पेश किया, जिसे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया है।

रेत परिवहन करते पकड़ा डंपर
सीहोर. मंडी थाना के चांदबड़ के पास पुलिस ने कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर रेत परिवहन करने वाले एक डंपर को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार डंपर क्रमांक एमपी04एचई3843 का चालक पांडाडो निवासी राकेश पिता कीरत मीणा कलेक्टर के आदेश की अवहेलना कर रेत परिवहन कर ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसके खिलाफ प्रकरण कायम किया है।

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