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सेंधवा

गल्ला व्यापारियों ने रिश्तेदारों के मंडी लाइसेंस दिखाकर लगाई गोदाम वापस करने की गुहार

गल्ला व्यापारियों ने रिश्तेदारों और परिजनों के मंडी लाइसेंस नंबर दिखाकर लगाई गोदाम वापस करने की गुहार, मंडी विपणन बोर्ड के आदेश का पालन करना आसान नहीं, लाइसेंस धारी परिजनों के नाम पर व्यापार की अनुमति बड़ा सवाल

सेंधवाFeb 20, 2020 / 10:46 am

vishal yadav

MP State Agricultural Marketing Board asked for information

MP State Agricultural Marketing Board asked for information

बड़वानी. मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेंधवा कृषि उपज मंडी में गोदामों पर मंडी प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में एक पत्र भेजकर संबंधित लाइसेंस धारी व्यापारियों के संबंध में कई जानकारियां मांगी गई है। मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा सेंधवा कृषि उपज मंडी के भार साधक अधिकारी और सचिव के नाम लिखे पत्र में तीन सूचियां संलग्न की गई है, जिन्हें उल्लेखित करते हुए अनेक कैटेगरी के अंतर्गत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। इसके विपरीत गल्ला व्यापारियों ने अपने रिश्तेदारों के लाइसेंस पर गोदाम का उपयोग करने को आधार बनाते हुए गोदाम वापस लौटाने की मांग की है। मंडी परिसर से अनाज संबंधी खरीदी बिक्री के अलावा अन्य व्यवसाय गतिविधियां संचालित करने पर प्रतिबंध है, लेकिन अभी भी ट्रांसपोर्ट व्यवसाई द्वारा मंडी परिसर का उपयोग निजी कार्य हेतु किया जा रहा है। हालांकि मंडी प्रशासन के अधिकारियों ने अभी तक ये ट्रांसपोर्ट व्यवसाई पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
मंडी अधिनियम की धाराओं के तहत होगा परीक्षण
कृषि उपज मंडी के भाव साधक अधिकारी और एसडीएम घनश्याम धनगर ने कहा कि मंडी विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा दिए गए पत्र और कैटेगरी की सूचियां मंडी अधिकारियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। मंडी विपणन बोर्ड के निर्देश के अनुसार जिन व्यापारियों ने अपने गोदामों में अपने रिश्तेदारों द्वारा मंडी लाइसेंस पर व्यापार करना बताया है। ये मंडी अधिनियम की किन कानूनी धाराओं के तहत है और क्या इस आधार पर व्यापारियों को गोदाम वापस किए जा सकते है ये बड़ा सवाल है। कुछ दिन पहले गल्ला व्यापारियों ने मंडी विपणन बोर्ड को यह जानकारी दी थी कि जिन गोदामों को मंडी प्रशासन ने सील किया है। उनमें उनके परिजनों और रिश्तेदारों द्वारा अनाज खरीदी का व्यवसाय किया जा रहा है। इस आधार पर मंडी प्रशासन की कार्रवाई गलत बताया जा रहा है। जिसका परीक्षण किया जा रहा है। जल्द ही जवाब बनाकर मंडी विपणन बोर्ड को भेजा जाएगा।
मंडी अधिकारियों के सवालों का जवाब तलाश रहे गल्ला व्यापारी
मंडी प्रशासन ने विपणन बोर्ड के निर्देश के बाद लाइसेंसधारी मंडी व्यापारियों को पत्र जारी कर अपने गोदामों में रिश्तेदारों को व्यापार करने की अनुमति देने संबंधित सवाल किए है। सभी सवालों के जवाब प्रमाणित दस्तावेजों के साथ देने के निर्देश मंडी सचिव द्वारा दिए गए है। मंडी अधिकारियों ने जिस तरह सवाल पूछे है। उनका जवाब देना व्यापारियों के लिए आसान नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि जिन व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए थे। वह अपने जवाब प्रस्तुत कर रहे है। जिनका परीक्षण किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार जिन गोदाम मालिकों ने अपने गोदामों पर रिश्तेदारों के व्यापार करने की जानकारी दी है। उनमें पड़ताल करने से ये तथ्य भी सामने आ रहे है कि जिन फलों के लाइसेंस पर व्यापारी कार्य करना बता रहे है। उनके आपस में कोई रिश्ते नहीं है। कई व्यापारियों ने वर्षों से मंडी में व्यापार नहीं किया है। ऐसे में उन्हें भी सूची में शामिल किया गया है। कई व्यवसाई ऐसे भी है, जो अपने लाइसेंस पर व्यापार नहीं कर रहे या वह शहर छोड़ कर जा चुके है। ऐसे में गल्ला व्यापारियों द्वारा प्रशासन को गुमराह करने का प्रतीत हो रहा है। पूरे मामले की मंडी अधिनियम के तहत गहन जांच करनी होगी।
50 से अधिक व्यापारियों को जारी किए थे नोटिस
मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के अपर संचालक डॉ. केदार सिंह ने जनवरी माह में कृषि उपज मंडी समिति सेंधवा के भारत एक अधिकारी और सचिव को गोदाम संचालकों की अपील प्रकरण भेजने संबंधी जानकारी देने के निर्देश दिए थे। पत्र में अपर संचालक ने लिखा कि कृषि उपज मंडी समिति सेंधवा में बिना अनुबंध या लीज के 50 व्यापारियों को भूमि एवं संरचना का आवंटन नियम 2009 के तहत अवैधानिक मानते हुए कब्जा हटाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी जो निराकरण के लिए वर्तमान में मंडी बोर्ड के मुख्य कार्यालय भोपाल में लंबित है। मंडी बोर्ड के अधिकारियों ने अपील प्रकरण से संबंधित सभी व्यापारियों की सूची तीन कैटेगरी में बनाकर भेजी है। मंडी प्रशासन मंडी बोर्ड के निर्देश के बाद उन सभी व्यापारियों को नोटिस जारी कर गोदामों के मालिकाना हक के दस्तावेज मैं प्रमाणित सबूतों के जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए।
मंडी बोर्ड ने व्यापारियों को 3 कैटेगरी में बांटा
मंडी बोर्ड ने जो सूची मंडी प्रशासन को भेजी है। उसके तहत सूची ए, सूची बी, सूची सी के तहत चिह्नाकित किया है। सूची में 12 ऐसे व्यापारियों को जोड़ा गया है। जिनके पास स्वयं के नाम से लाइसेंस जारी है। सूची बी में ऐसे व्यापारियों को जोड़ा गया है। जिनका स्वयं के नाम पर लाइसेंस ना होकर उनके परिवार के अन्य सदस्य के नाम पर है। इस सूची में भी 12 व्यापारी शामिल है। सूची सी में 24 ऐसे व्यापारियों को शामिल किया गया है, जो वर्तमान में गोदामों का संचालन कर रहे है, लेकिन उनका लाइसेंस परिवार के ऐसे लोगों के नाम पर है। जिनका सम्बन्ध व्यापारी के साथ बताया जा रहा है।
सूची बी में शामिल प्लाट धारक और रिशेतदारों के लाइसेंस नंबर
प्लाट नंबर – प्लाट धारक – रिश्तेदार का नाम – रिश्तेदार का लाइसेंस नंबर

3 – शिवप्रसाद दामोदर – पीयूष इंटरप्राइजेज- 628
4 – बद्रीलाल रामप्रसाद – यश कॉटन- 553
5 – गुलजारीलाल मीनाराम- रामेश्वर बद्री प्रसाद- 623
7 – सुरेश चंद सुवालाल – पवन कॉटन – 673
19 – गेंदालाल बलराम- गजानंद भेरूलाल – 608
20 -गिरधारीलाल मोजिलाल- गजानंद भेरूलाल – 608
28 – गुलजारीलाल मीना राम – रामेश्वर बद्री प्रसाद – 623
34 – लक्ष्मी फ्लौर मिल – गजानंद भेरूलाल – 608
44 – मांगीलाल शिव सहाय- दगड़ू नागराज- 650
66 -बृजमोहन हजारीलाल -राधेश्याम भगवान सहाय- 793
69 -उमाशंकर मोहनलाल – जीएम इंटरप्राइजेज- 668
77 – अनूप ट्रेडर्स- पीयूष इंटरप्राइजेज- 628
सूची सी में शामिल प्लाट धारक और रिशेतदारों के लाइसेंस नंबर
प्लाट नंबर – प्लाट धारक – रिश्तेदार का नाम – रिश्तेदार का लाइसेंस नंबर
6 – गजानन्द इंडस्ट्री – सत्यम कोटेक्स- 498
9 -बाल कृष्ण बनवारी लाल – मंगलम इंटरप्राइजेज – 704
11 – सिंघल कंपनी – सत्यम कोटेक्स- 498
12 – मदन जगदीशप्रसाद- तिरुपति आयल इंडस्ट्री- 710
16 -रामेश्वर दुर्गा प्रसाद – श्याम सुंदर रामेश्वर – 79
24 – बिहारीलाल शांतिलाल – राजराशेश्वर कॉटन- 696
29 -ओमप्रकाश सिंघल – अन्नपूर्णा कॉटन इंटेक्स- 738
30 – घीसालाल बद्रीलाल- शिवा इंडस्ट्रीज – 604
37 – नंदलाल भूरालाल- मयंक ट्रेडर्स- 781
46 -जानकीलाल हरसहाय – मंगलम इंटरप्राइजेज- 704
51 – अश्विन ट्रेडर्स- राधेश्याम भगवान सहाय- 793
52 – शोभा ट्रेडिंग कंपनी- प्रदीप कॉटन – 719
53 -सरबुलाल गंगा सहाय- प्रदीप कॉटन – 719
54 – किशोरीलाल हीरालाल – मनोहर रामदयाल मित्तल- 716
56 – नथमल द्वारकादास झंवर-प्रवीणकुमार गोकुलदास- 728
58 -हजारीलाल जवाहरमल – महेश कॉटन – 712
59- बुटिलाल कालूराम – नरेंद्रकुमार बुटिलाल- 222
60 -राजेंद्र कुमार बूटी लाल- नरेंद्र कुमार बूटी लाल- 222
68 – मदन जगदीश- तिरुपति आयल इंडस्ट्रीज- 710
73 – मदन जगदीश – तिरुपति आयल इंडस्ट्रीज- 710
79 – किशोरचंद मोतीलाल- सोनी जिनिंग फैक्ट्री – 434
83 – केदार ट्रेडिंग कंपनी – रामेश्वर बद्रीलाल- 623
85- सुरेश चंद मगनलाल- मित्तल कॉटन फाइबर – 768
86 -मदनलाल रामचंद्र – मित्तल काट फाइबर्स – 768
वर्जन…
बंडी विपणन बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क में है। फिलहाल व्यापारियों को नोटिस दिए है और उनके द्वारा जवाब दिए जा रहे है। व्यापारी द्वारा जो जवाब मिल रहे है। उनका प्रति परीक्षण किया जाएगा। जिन व्यापारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों को लाइसेंस के आधार पर काम करने की सहमति की बात की जा रही है। उन्हें मंडी अधिनियम की कई धाराओं के साथ समीक्षा की जाएगी।
-घनश्याम धनगर, एसडीएम एवं भार साधक अधिकारी कृषि उपज मंडी सेंधवा

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