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व्यापारियों को राहत : विवादित और गैर विवादित 347 अपीलों का किया निराकरण

locationसेंधवाPublished: Nov 23, 2020 03:42:09 pm

Submitted by:

vishal yadav

बकाया टैक्स राशि समाधान योजना के तहत सेल्स टैक्स विभाग ने विवादित और गैर विवादित 347 अपीलों का किया निराकरण, सहायक आयुक्त ने कहा व्यापारी करें अपील

 Outstanding Tax Amount Reconciliation Scheme

Outstanding Tax Amount Reconciliation Scheme

सेंधवा. वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों को राहत दी है। व्यवसायियों के लिए पुराना बकाया राशि के समाधान के कई प्रकरण स्वीकार कर उनका निराकरण किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा कराधान अधिनियम पुराना बकाया राशि का समाधान अध्यादेश 2020 के तहत ऐसे व्यापारियों की अपनों का निराकरण किया जा रहा है, जो वाणिज्य कर से संबंधित है। सेंधवा के कई व्यापारियों ने इस योजना का फायदा उठाया है। इसलिए अधिकारी अपील कर रहे है कि जो भी विवादित या गैर विवादित मामले हो, उनके लिए अपील की जा सकती है। जिसका निराकरण कर व्यापारियों के निर्णय लिया जा सके। इस योजना के तहत अभी तक सैकड़ों फर्मों को लाभ दिया गया है। वहीं कई आवेदन मिलने के उम्मीद है।
347 फर्मों ने लिया योजना का फायदा
वाणिज्य कर विभाग सेंधवा व्रत कार्यालय पदस्थ सहायक आयुक्त राजेंद्रसिंह वास्केल ने बताया कि 26 सितंबर 2020 से कराधान अधिनियम के तहत पुरानी बकाया राशि के समाधान योजना संचालित की जा रही है। शासन के न्यू के साथ ऐसे प्रकरण जो 31 मार्च 2016 तक के विवादित या गैर विवादित प्रकरण में शामिल है। ऐसे प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। व्यापारी को यदि लगता है कि उनके द्वारा जमा किया गया सेल्स टैक्स शासन ने अधिक जमा कर लिया है, तो व्यापारी इसके लिए अपील कर सकता है।
विवादित और गैर विवादित दोनों तरह के प्रकरणों में मिलेगा लाभ
योजना के तहत सेल्स टैक्स से संबंधित ऐसे विवादित और गैर विवादित मामले है। जिनमें व्यापारियों को लगता है कि विभाग द्वारा उनसे अधिक टैक्स की वसूली की गई है या टैक्स नहीं चुकाने पर लगने वाली पेनल्टी और इंटरेस्ट की राशि के विवादित मामलों का निराकरण करने के प्रयास किए जा रहे है। वास्केल ने बताया कि एसेसमेंट इयर 2015 16 के तहत व्यापारिक फर्मों पर लगाए गए सेल्स टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट के विवादित मामलों में शासन द्वारा टैक्स पर 50 प्रतिशत टैक्स में छूट सहित पेनेल्टी और इंटरेस्ट की 5 प्रतिशत राशि जमा करा विवादित मामलों का निराकरण किया जा रहा है। वहीं गैर विवादित प्रकरण में व्यापारी को टैक्स 100 प्रतिशत जमा करना होगा, लेकिन इंटरेस्ट और पेनल्टी की राशि 10 प्रतिशत जमा कर प्रकरण खत्म किया जा सकता है।
वर्जन…
शासन द्वारा वाणिज्य कर से सम्बंधित विवादित ओर गैर विवादित मामलों पर अपील करबे वाले व्यापारियों को नियमानुसार लाभ देने के निर्देश दिए है। जिन व्यापारियों के आवेदन सही पाए जा रहे है। उनके निराकरण त्वरित किए जा रहे है। 347 व्यावसायिक फर्मों ने योजना का लाभ ले लिया है।
-राजेंद्रसिंग वास्केल, सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग सेंधवा

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