scriptमहिला के साथ दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष का कारावास | 10 year imprisonment for raping a woman. | Patrika News
सिवनी

महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष का कारावास

मारपीट करने वाले को न्यायालय उठने तक की सजा

सिवनीFeb 09, 2020 / 08:38 pm

akhilesh thakur

Court sentenced to life imprisonment to two daughters-in-law who murdered their mother-in-law

Court sentenced to life imprisonment to two daughters-in-law who murdered their mother-in-law

सिवनी. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा के न्यायालय ने दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक उमा चौधरी ने पैरवी की है।

मीडिया प्रभारी मनोज सैय्याम ने बताया कि बरघाट थाना क्षेत्र में 28 अक्टूबर 2017 को पीडि़ता करीब 3.30 बजे खेत जाने के लिए निकली थी। उसके पति और बच्चे घर पर थे। रास्ते में रमेश मर्सकोले पिता माहू मर्सकोले मिला और बोला कि कहां जा रही हो। पीडि़ता ने उसे बताया कि वह अपने खेत में घास काटने जा रही है। पीडि़ता ने खेत में जाकर करीब आधा घंटा घास काटी एवं घास का गट्ठा बनाकर उठाने ही वाली थी कि रमेश उसे पीछे से पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती किया और चला गया। जाते-जाते उसने बोला कि वह किसी को इसकी जानकारी देगी तो जान से खत्म कर दूंगा।
पीडि़ता ने घर आकर पति और सास को घटना की जानकारी दी। इसके बाद बरघाट में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत चालान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा के न्यायालय में पेश किया गया। इसमें शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक उमा चौधरी ने सशक्त पैरवी की। गवाह एवं साक्ष्य पेश किए। इसके आधार पर न्यायालय ने धारा 376 (1) भादवि में 10 वर्ष की कठोर सजा एवं पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है।
सिवनी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राधा उइके के न्यायालय ने 27 जुलाई 2011 में हुई मारपीट के मामले में फैसला सुनाया है। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रंजीता उइके ने पैरवी की है।

बताया कि पीडि़त जयप्रकाश 27 जुलाई को घर के आंगन में साइकिल के टायर का पंचर बना रहा था। उसी समय उसके पड़ोस में रहने वाले आरोपी सुरेन्द्र गौतम, राकेश कुमार पिता बाबूलाल गौतम, विनोद पिता चंदनलाल आकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए लाठी व हाथ-मुक्कों से मारपीट की। इसमें जयप्रकाश को चोट आई।
उक्त घटना की रिपेार्ट थाना बरघाट में की गई। आरोपियों के विरुद्ध चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट राधा उइके के न्यायालय में की गई। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की। उक्त गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर धारा 294, 323 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रुपए के अथर्दण्ड से दंडित किया गया है।

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