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अधिक फीस वसूली, किताब-ड्रेस बिक्री मामले में 18 निजी स्कूलों की हुई जांच

locationसिवनीPublished: Oct 13, 2019 08:59:28 pm

Submitted by:

sunil vanderwar

नियमों का पालन न कर रहे स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी

seoni

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सिवनी. इस वर्ष शिक्षण सत्र शुरु होते ही निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर प्रशासन तक निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतें पहुंच रही थीं। जिसमें मुख्य रूप से गणवेश-किताब बेचने, अधिक शुल्क वसूलने, सुविधाएं न दिए जाने के मामले मुख्य थे। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने शिकायतों पर गंभीरता दिखाते हुए १८ स्कूलों की जांच कराई। कुछ स्कूलों की शिकायतें सही पाई गई हैं। कुछ ने मांगे गए रिकार्ड अब तक प्रशासन को नहीं दिए हैं। इन पर नियम अनुसार कार्रवाई हो रही है।
जिले के अशासकीय विद्यालय द्वारा मनमानी फीस वसूली पाठ्यपुस्तकों एवं गणवेश विक्रय जैसे विषयों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पालकों एवं मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर कलेक्टर प्रवीण सिंह की निर्देशन में जिले के 18 अशासकीय विद्यालयों की जांच कराई गई।
मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 अंतर्गत की गई जांच में अधिनियम के प्रावधान के विपरीत संस्था की बचत राशि 10 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक बचत राशि होने पर भी सत्र 2018-19 में मिशन इंग्लिश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी, स्वामी विवेकानंद माध्यमिक विद्यालय कुरई, लिटिल फ्लावर कान्वेंट स्कूल सिवनी, सरस्वती ज्ञान मंदिर गंगानगर सिवनी तथा सत्र 2019-20 में मिशन इंग्लिश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी, मॉडर्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी, महर्षि विद्या मंदिर सिवनी, स्वामी विवेकानंद माध्यमिक विद्यालय कुरई, लिटिल फ्लावर कान्वेंट स्कूल सिवनी, पब्लिक स्कूल सिवनी, आईरिस पब्लिक स्कूल सिवनी, सेंट नार्वट स्कूल केवलारी, सेंट फ्रांसिस ऑफ़ असीसी स्कूल सिवनी द्वारा फीस वृद्धि किया जाना पाया गया।
अधिक राशि वसूलने पर नोटिस –
इसी तरह महर्षि विद्या मंदिर, उदय पब्लिक स्कूल सिवनी एवं सेंट नार्वट पब्लिक स्कूल केवलारी द्वारा प्रवेश फॉर्म के लिए तथा पब्लिक स्कूल सिवनी द्वारा टीसी के लिए अधिक राशि वसूली की जाने की पुष्टि हुई। साथ ही आईरिस पब्लिक स्कूल सिवनी द्वारा बिना खेल प्रशिक्षक एवंं खेल गतिविधियों के स्पोट्र्स फीस लिया जाना पाया गया। सभी सम्बंधित विद्यालय प्रबंधन को नियम विरुद्ध शुल्क वृद्धि तथा अन्य विसंगतियों पर कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिवस के भीतर स्पष्टीकरण चाहा गया है।
इन स्कूलों ने नहीं दिए दस्तावेज –
डिवाईन करैक्टर स्कूल एवं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सिवनी द्वारा जांच के लिए मांगे गए अभिलेख उपलब्ध न कराने पर पृथक से नोटिस जारी किया गया है। तय समय मे समाधानकारक उत्तर न देने पर सम्बंधितो पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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