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सिवनी

नेशनल लोक अदालत में 626 मामलों का हुआ निपटारा

सिवनी, लखनादौन, घंसौर लोक अदालत में 33376457 रूपए का हुआ संव्यवहार

सिवनीSep 11, 2021 / 09:24 pm

sunil vanderwar

नेशनल लोक अदालत में 626 मामलों का हुआ निपटारा

 सिवनी. जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन एवं घंसौर में शनिवार को हुई नेशनल लोक अदालत में 1406 लोगों ने लाभ लिया। जिनसे 3 करोड़ 33 लाख 76 हजार 457 रूपए का संव्यवहार हुआ। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर किया गया।
नेशनल लोक अदालत का आरंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पवन कुमार शर्मा द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस मौके पर कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग, विशेष न्यायाधीश रामब्रेश यादव, किरण सिंह प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सिवनी, जिला न्यायालय सिवनी के सभी न्यायाधीश, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रवि गोल्हानी, उपाध्यक्ष सुनील कुमार पाण्डेय, श्याम कुमार मरावी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सुनीता खण्डायत अपर कलेक्टर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपिका तारन एवं स्टॉफ की उपस्थित रही।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन में सिवनी, लखनादौन, घंसौर में आयोजित की गई लोक अदालत में दीवानी एवं दांडिक न्यायालयों की खंडपीठें गठित की गई है। कुल 22 खंडपीठों में समझौता योग्य प्रकरण 2916 रखे गए। जिनमें से 626 प्रकरण निराकृत किए गए। धारा 138 अर्थात् चैक बाउन्स के 774 प्रकरण रखे गए। जिनमें से 42 प्रकरणों में 1 करोड़ 40 लाख 20 हजार 777 रूपये की समझौता राषि का आदेश पारित हुआ। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 513 प्रकरण रखे गए जिनमें से 40 प्रकरणों में 86 लाख रुपए का अवार्ड पारित किया गया।
अन्य सिविल प्रकरण 334 रखे गए जिनमें से 49 प्रकरणों में 34 लाख 12 हजार 271 रुपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। विद्युत अधिनियम के 30 प्रकरण में से 10 प्रकरणों में 99 हजार 882 रूपये का समझौता हुआ। पारिवारिक विवाद से संबंधित 291 प्रकरण में 24 प्रकरण निराकृत हुए। इसी प्रकार पूर्व वाद प्रकरणों में बैंक वसूली के 6843 प्रकरण रखे गए जिनमें 104 प्रकरणों में आपसी समझौते से 54 लाख 71 हजार 293 की राशि की वसूली की गई। विद्युत अधिनियम के पूर्व वाद प्रकरण 642 रखे गए जिनमें 139 प्रकरणों में 12 लाख 15 हजार की वसूली हुई।
नगरपालिका से संबंधित जलकर के 676 प्रकरण रखे गए, जिनमें 72 प्रकरणों में 4 लाख 33 हजार 732 रुपए की जलकर की राशि वसूल की गई। बीएसएनएल के पूर्ववाद के 372 प्रकरण में से 28 प्रकरणों में आपसी समझौते से 1 लाख 23 हजार 502 रुपए की राशि वसूल की गई। इन सभी मामलों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों को आपसी रजामंदी के द्वारा मामलों के निराकरण के लिए बधाई दी।
जिला मुख्यालय में रामब्रेश यादव, किरण सिंह प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, राजर्षि श्रीवास्तव प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, संदीप कुमार श्रीवास्तव तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सुनील कुमार मिश्र चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुचिता श्रीवास्तव तथा लखनादौन मुख्यालय पर आषुतोष अग्रवाल प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, संजयराज ठाकुर द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीष लखनादौन ने अपनी-अपनी खंडपीठों की अध्यक्षता की गई। जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट में सपना पोर्ते, डॉ. संगीता प्रितेश बर्वे, कमला उइके, राजू पंद्रे, वीणा अग्निहोत्री, षिवांगी सिंह परिहार, नेहा प्रजापति, गोपालनंदन पाल तथा तहसील न्यायालय लखनादौन में चैनवती ताराम, सचिन ज्योतिषी, अनुदिता चौरसिया, नृपेन्द्र सिंह परिहार, लघुता मरकाम एवं तहसील न्यायालय घंसौर में नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किया गया।

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