समस्त पेंशन हितग्राहियों के आधार नंबर की सीडिंग पेंशन पोर्टल पर होगी भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालयए द्वारा एनएसएपी योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना के समस्त पेंशन हितग्राहियों के आधार नंबर की सीडिंग 30 जून तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि किसी पेंशन हितग्राही के पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, इस स्थिति में 30 जून से पूर्व हितग्राहियों का आधार के लिए पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। 30 जून तक पेंशन हितग्राहियों के आधार नंबर की सीडिंग पेंशन पोर्टल पर सुनिश्चित करने के लिए पेंशन पोर्टल से ऐसे पेंशन हितग्राहियों की सूची प्राप्त करें, जिनके आधार नंबर पेंशन पोर्टल पर दर्ज नहीं है। ग्राम पंचायत स्तर पर पेंशन हितग्राहियों से समन्वय कर हितग्राही का आधार नंबर प्राप्त करने की सहमति लें। यदि किसी हितग्राही के पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में वार्ड स्तर पर कैम्प लगाकर आधार के लिए पंजीयन की कार्रवाई की जाए।
यदि किसी पेंशन हितग्राही के पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, इस स्थिति में 30 जून से पूर्व हितग्राहियों का आधार के लिए पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। 30 जून तक पेंशन हितग्राहियों के आधार नंबर की सीडिंग पेंशन पोर्टल पर सुनिश्चित करने के लिए पेंशन पोर्टल से ऐसे पेंशन हितग्राहियों की सूची प्राप्त करें, जिनके आधार नंबर पेंशन पोर्टल पर दर्ज नहीं है। ग्राम पंचायत स्तर पर पेंशन हितग्राहियों से समन्वय कर हितग्राही का आधार नंबर प्राप्त करने की सहमति लें। यदि किसी हितग्राही के पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में वार्ड स्तर पर कैम्प लगाकर आधार के लिए पंजीयन की कार्रवाई की जाए।
विधवा पेंशन के लिए महिला का गरीब होना जरूरी नहीं सिवनी. प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सदस्य होने संबंधी शर्त को हटा दिया है। अब यदि कोई महिला विधवा है और वह गरीब परिवार की सदस्य नहीं भी है तो उसे पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
हाल ही में प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। योजना के प्रावधानों के अनुसार 18 से 79 वर्ष तक की विधवा महिला को प्रति माह 300 रुपए और 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर प्रति माह 500 रुपए की पेंशन दी जाएगी।
हाल ही में प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। योजना के प्रावधानों के अनुसार 18 से 79 वर्ष तक की विधवा महिला को प्रति माह 300 रुपए और 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर प्रति माह 500 रुपए की पेंशन दी जाएगी।
ऋ ण समाधान योजना से किसानों को मिलेगी राहत सिवनी. ऋणों के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री ऋ ण समाधान योजना चल रही है। किसान आगामी 15 जून तक अपने बकाया ऋ ण के मूलधन की 50 प्रतिशत राशि जमा कर इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना के अनुसार लाभ लेने के लिए कृषक द्वारा मूलधन की 50 प्रतिशत राशि को 15 जून तक एक मुश्त अथवा किश्तों में जमा कराना होगा।
कृषक द्वारा जिस दिनांक को शेष आधे मूलधन की राशि चुकाई जाएगी। उसी दिन कृषक को इस राशि के बराबर का शून्य प्रतिशत ब्याज का नवीन नकद ऋ ण स्वीकृत कर दिया जाएगा। साथ ही उस दिनांक को खाते में शेष बकाया ब्याज की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी। कृषक को नवीन ऋ ण मान के अंतर्गत उपलब्ध शेष साख सीमा का अतिरिक्त ऋ ण शून्य प्रतिशत ब्याज पर वस्तुऋ ण के रूप में उपलब्ध होगा। अधिक जानकारी के लिए कृषि साख सहकारी समिति से सम्पर्क किया जा सकता है।
कृषक द्वारा जिस दिनांक को शेष आधे मूलधन की राशि चुकाई जाएगी। उसी दिन कृषक को इस राशि के बराबर का शून्य प्रतिशत ब्याज का नवीन नकद ऋ ण स्वीकृत कर दिया जाएगा। साथ ही उस दिनांक को खाते में शेष बकाया ब्याज की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी। कृषक को नवीन ऋ ण मान के अंतर्गत उपलब्ध शेष साख सीमा का अतिरिक्त ऋ ण शून्य प्रतिशत ब्याज पर वस्तुऋ ण के रूप में उपलब्ध होगा। अधिक जानकारी के लिए कृषि साख सहकारी समिति से सम्पर्क किया जा सकता है।