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चीतल के शिकार के आरोपी को कारवास

locationसिवनीPublished: Mar 26, 2019 12:48:06 pm

Submitted by:

santosh dubey

दो पोटलियों में ले जा रहे थे चीतल का कच्चा मांस

deer cub story

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सिवनी. चीतल का शिकार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दो साल का कारावास की सजा सुनाई है।
कान्हीवाड़ा वन विभाग को 19 अगस्त 09 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मानेगांव में कुछ लोगों ने चीतल को मार दिया है एवं उसका कुछ भाग लेकर ग्राम की ओर से जा रहे है। जिसकी सूचना पर विभाग के कर्मचारियों एव अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही करते हुए शिशुपाल गोंड, सुमतलाल कहार, नंदकुमार, तुलाराम, छोटेलाल सभी निवासी मानेगांव के पास से लाठी, रस्सी, कुल्हाड़ी एवं कपड़े में बंधी हुई दो पोटलियों में चीतल का कच्चा मांस को ले जाते हुए पकड़े और सभी चीजों को जप्त किया था। जिसकी समस्त कार्यवाही की गई थी। इस मामले में आरोपी सुमतलाल फरार हो गया था। शेष चार अभियुक्तगणों को पूर्व में ही न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए कारावास से दण्डित किया है।
प्रभारी मीडिया सेल मनोज सैयाम ने बताया कि फरार आरोपी के विरुद्ध न्यायालय सुमन उइके, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी के यहां सुनवाई की गई जिसमें शासन की ओर से उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाहों और सबूतों को पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी सुमतलाल को भी दोषी पाते हुए चीतल का शिकार करने के आरोप में दो वर्ष के कारावास की सजा का सुनाई है।

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