scriptनागरिक भी कर सकते हैं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें | Citizens can also complain about violation of Code of Conduct | Patrika News

नागरिक भी कर सकते हैं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें

locationसिवनीPublished: Mar 19, 2019 11:51:15 am

Submitted by:

sunil vanderwar

लोकसभा निर्वाचन के मतदान के लिए 11 प्रकार के दस्तावेज की सुविधा

सिवनी. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 में जागरूक नागरिकों के लिए आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए मोबाइल एंड्रायड एप्प का निर्माण किया गया है। जिसके तहत जागरूक नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से भेज सकते हैं।
जिसके आधार पर कार्यवाही के लिए बनाई गई उडऩदस्ता टीमों के द्वारा उसकी समय सीमा में रिपोर्टिंग की जाकर संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा साक्ष्य आधारित समय सीमा में शिकायत पर निर्णय लेने में इस एकीकृत आईटी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसमें शिकायत रजिस्टर्ड होने पर एक शिकायत की यूनिक आईडी नागरिक शिकायतकर्ता के लिए जनरेट होगी, जिसके माध्यम से वह अपनी शिकायत की स्थिति का भी पता कर सकेगा।
इस एप्प के माध्यम से सिर्फ आदर्श आचरण संहिता से संबंधित शिकायत ही दर्ज की जा सकेंगी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा वीडियो फोटो के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। सुविधा, सुगम एवं समाधान एप्प के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन जो अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा दिए जाएंगे उनका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा।
मतदान के लिए 11 प्रकार के दस्तावेज की सुविधा
लोकसभा निर्वाचन 2019 के मतदान में मतदाताओं की पहचान के लिए ईपिक कार्ड अथवा 11 अन्य प्रकार के दस्तावेज में से एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
आयोग द्वारा पूर्व में मतदाताओं को अपनी पहचान के लिए मतदान के दिवस से पांच दिवस पूर्व प्रदान की जाने वाली फोटो मतदाता पर्ची के माध्यम से भी मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। मतदान में पारदर्शिता लाने की दिशा में अब लोकसभा निर्वाचन में मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची के साथ ईपिक कार्ड अथवा आयोग द्वारा निर्धारित 11 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को साथ लाना अनिवार्य होगा। जिससे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा का लाभ उठाने में सहभागी बनेगा।
मतदाता फोटो पर्ची के साथ मतदाता ईपिक कार्ड अथवा 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज का मतदान के लिए उपयोग कर सकेंगे। इनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, केन्द्रीय कार्यालय, राज्य शासन, भारत सरकार का उपक्रम, सार्वजनिक कम्पनी द्वारा जारी फोटोयुक्ट पहचान पत्र, बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन कार्यालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा रोजगार कार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज एवं सांसद, विधायक, राज्यसभा सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा आधार कार्ड सम्मिलित हैं।

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