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न्यायालय ने गोवंश तस्करों को सुनाई सजा

locationसिवनीPublished: Jun 07, 2019 11:44:19 am

Submitted by:

santosh dubey

वाहन छोड़कर भागे थे तस्कर

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सिवनी. कुरई थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन में अवैध रूप से मवेशियों को भरकर महाराष्ट्र कत्लखाना ले जा रहे आरोपियों को पुलिस ने 22 मार्च 2013 में गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। जिसके तहत आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई।
प्रभारी मीडिया सेल मनोज सैयाम ने बताया कि थाना कुरई में पदस्थ उपनिरीक्षक बीएस पाहाड़े को मुखबिर से सूचना मिली कि एक चारपहिया वाहन में अवैध रूप से मवेशियों को भरकर राष्ट्रीय राजमार्ग से महाराष्ट्र कत्लखाने वध करने के लिए नागपुर तरफ ले जाया जा रहा है। जिस पर स्टॉफ प्रआ एवं सैनिको एवं स्वतंत्र गवाहों के साथ कुरई घाट रोड पर पहुंचे। जहां उक्त वाहन के चालक द्वारा वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चालाया जा रहा था। वाहन को रोका गया तब वाहन चालक वाहन छोड़ कर भाग गया। उस वाहन में नौ नग मवेशी, गाय, बैल को ठूस ठूस कर भरा गया था। मवेशीयों के सिंग एवं चारो पैर रस्सी से बंधे पाए गए। घटना स्थल से पंचो के समक्ष नौ नग पशुओं को जप्तकर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। तथा वाहन को जप्त किया गया।
चालक और आरोपी दाऊद इब्राहिम (20)निवासी ग्राम सातई थाना बरघाट के विरुद्ध न्यायालय मेंं चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई सुनवाई सुमन उइके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी, की न्यायालय मेंं की गई। जिसमें शासन की ओर से उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा पैरवी कि गई । जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक एवं छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनााई गई।

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