धान उपार्जन हेतु राशन दुकान में सुरक्षित रखे गए बारदानों में लगी रोक हटाई गई
सिवनी. खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में उचित मूल्य दुकानों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु सुरक्षित रखे गए बारदानों के संबंध में लगाई गई रोक आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश क्रमांक/विप.उपा.2022/78 भोपाल दिनांक 18.01.2022 के तहत हटा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर को-ऑपरेटिव अखिलेश निगम द्वारा बताया गया कि खाद्य विभाग को उपार्जन कार्य हेतु बारदानों की आवश्यकता न होने के कारण पूर्व में सहकारी उचित मूल्य दुकानों पर एक भर्ती पुराने जूट के बारदानों के विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है।
सिवनी. खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में उचित मूल्य दुकानों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु सुरक्षित रखे गए बारदानों के संबंध में लगाई गई रोक आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश क्रमांक/विप.उपा.2022/78 भोपाल दिनांक 18.01.2022 के तहत हटा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर को-ऑपरेटिव अखिलेश निगम द्वारा बताया गया कि खाद्य विभाग को उपार्जन कार्य हेतु बारदानों की आवश्यकता न होने के कारण पूर्व में सहकारी उचित मूल्य दुकानों पर एक भर्ती पुराने जूट के बारदानों के विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है।