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टूटे तार को न छुएं, नजदीकी बिजली कार्यालय या 1912 पर दें सूचना

locationसिवनीPublished: Jun 21, 2019 11:44:56 am

Submitted by:

sunil vanderwar

आँधी-तूफान, भीषण गर्मी या अन्य किसी कारण से टूटे तार तो रहें सावधान

seoni

बिजली लाइन को छूना हो सकता है खतरनाक, रहें सावधान

सिवनी. मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता लखनादौन राजेश बेलवंशी ने नागरिकों से कहा है कि ऐसी बिजली लाइनें जिनमें विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है, यदि आँधी तूफान, भीषण गर्मी या अन्य किसी कारण से टूट जाती या जमीन पर गिर जाती हैं, को अकस्मात् छूकर खतरा मोल न लें। लाइन टूटने की सूचना शीघ्र ही समीप के बिजली कंपनी कार्यालय में दें। ऐसी सूचना काल सेंटर 1912 पर भी दे सकते हैं।
कहा कि नए घर बनाते समय विद्युत पारेषण अथवा वितरण लाइन से समुचित दूरी रखने को कहा गया है। विद्युत लाइनोंए उपकरणों एवं खंभों से छेडख़ानी, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। खेतों खलिहानों में ऊँची-ऊँची घास की गंजी, कटी फसल की ढेरियॉं, झोपड़ी, मकान अथवा तंबू आदि विद्युत लाइनों के नीचे अथवा अत्यंत समीप न बनाने को कहा गया है। बच्चों को पतंग अथवा लंगर का खेल खेलते तरह.तरह के धागे और डोर विद्युत लाइनों में फंसा देने से रोकनेए लाइनों में फँसी पतंग निकालने के लिए बच्चों को कभी भी खंभे पर न चढऩे देने, लाइन पर तार या झाडिय़ाँ न फेंकने देने और यदि कोई ऐसा करता है तो इसकी सूचना पास के पुलिस थाने या विद्युत कंपनी के वितरण केन्द्र में देने को कहा है। विद्युत लाइनों के पास लगे वृक्ष या उनकी शाखा को न काटने को कहा गया है। बिजली के तारों पर कपड़े आदि न डालने, बिजली के खंभों या स्टे-वायर से जानवर आदि न बांधने और न ही जानवरों को इससे रगडऩे से रोकने का भी नागरिकों से अनुरोध कम्पनियों ने किया है।
नागरिकों से कहा गया है कि कोई व्यक्ति सजीव चालू लाइन के तारों के संपर्क में आ जाता है तो स्विच से विद्युत प्रवाह तुरंत बंद करनेए स्विच बंद न कर सकने की स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सूखी रस्सी, सूखा कपड़ा या सूखी लकड़ी की सहायता से सजीव तारों से तत्काल अलग करने को कहा गया है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सूखी जमीन या सूखे फर्श पर लिटाने, कृत्रिम साँस देकर प्रथमोपचार करने, डॉक्टर को तत्काल बुला कर कृत्रिम साँस दिलवाने अथवा उसे शीघ्र अस्पताल पहुँचाने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा घरेलू उपकरणों एवं विद्युत फिटिंग की अर्थिंग, प्रकाश या थ्रेशर चलाने के लिए लम्बे एवं जोड़ वाले तारों का उपयोग न करनेए तारों को बिजली कंपनी की लाइनों से अनाधिकृत रूप से न जोडऩे को भी कहा गया है।
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