विधायक रजनीश ने किया नए नियम से पंजीयन का विरोध
सिवनी. केवलारी विधायक रजनीश सिंह ने कहा है कि खरीफ फसल का पंजीयन कराने के लिए जो नए नियम बनाए गए हैं। सरकार को उसे पूर्ववत रखना चाहिए। धान और मक्का की फसल को बेचने के लिए पंजीयन कराना ही किसान के लिए परेशानी भरा कार्य है। अब ऐसे में नए नियम बनाकर सरकार किसानों को और भी ज्यादा परेशान करने की मंशा प्रकट कर रही है। किसान अपनी फसल को तैयार करने में समय लगाएगा या फिर खाता खुलवाने के लिए बैंकों की लाइन में खड़ा रहेगा। यदि किसी किसान का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता है तो उसे सहकारी बैंक में खाता खुलवाने की आवश्यकता किसान को परेशान की मंशा प्रतीत होती है। नए नियम से कई किसानों का पंजीयन नहीं हो पाएगा, जिससे उनको अपनी ऊपज औने-पौने दाम पर बाजार में बेचनी होगी।
सिवनी. केवलारी विधायक रजनीश सिंह ने कहा है कि खरीफ फसल का पंजीयन कराने के लिए जो नए नियम बनाए गए हैं। सरकार को उसे पूर्ववत रखना चाहिए। धान और मक्का की फसल को बेचने के लिए पंजीयन कराना ही किसान के लिए परेशानी भरा कार्य है। अब ऐसे में नए नियम बनाकर सरकार किसानों को और भी ज्यादा परेशान करने की मंशा प्रकट कर रही है। किसान अपनी फसल को तैयार करने में समय लगाएगा या फिर खाता खुलवाने के लिए बैंकों की लाइन में खड़ा रहेगा। यदि किसी किसान का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता है तो उसे सहकारी बैंक में खाता खुलवाने की आवश्यकता किसान को परेशान की मंशा प्रतीत होती है। नए नियम से कई किसानों का पंजीयन नहीं हो पाएगा, जिससे उनको अपनी ऊपज औने-पौने दाम पर बाजार में बेचनी होगी।
2018-19 खरीफ फसलों के पंजीयन में के लिए ल गने वाले दस्तावेज।
1. पंजीयन में किसान का मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
2. किसान का पंजीयन ओटीपी द्वारा होगा।
3. किसान का आधार नबर अपडेट होना अनिवार्य है।
4. किसान का 2 बैंको में खाता होना अनिवार्य है, जिसमें एक कापरेटिव बैंक का तथा एक राष्ट्रीयकृत बैंक का होना चाहिए। किसान जिस खाते में भुगतान चाहेगा उसमें होगा।
5. किसान सिकमी भूमि का पंजीयन फॉर्म 6 में भरकर देगा, जिसे पंजीयन किया जाएगा।
6. किसान अपने पंजीयन के समय संपूर्ण दसतावेज लावे ओर किसान अपनी पूर्ण भूमि का पंजीयन एक ही बार करवाएं। दोबार किसान की भूमि का पंजीयन नहीं होगा इसकी संपूर्ण जिमेदारी किसान की रहेगी।
7. खरीफ पंजीयन की साइड सुबह 10.30 बजे से शाम 6 बजे तक चालू रहेगी। इस बीच ही पंजीयन किए जाएंगे। इसलिए किसान समय-सीमा में ही पंजीयन कार्य कराएं।
8. इसबार किसानों को पंजीयन करते समय स्वयं की उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा किसान का पंजीयन नही हो पाएगा।
9. किसान को पंजीयन करते समय अनिवार्य दसतावेज। ( मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, आधार कार्ड, दो बैंक का खाता नंबर, ऋण पुस्तिका, सिकमी होने पर फार्म-6 साथ इकरारनामा।)
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1. पंजीयन में किसान का मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
2. किसान का पंजीयन ओटीपी द्वारा होगा।
3. किसान का आधार नबर अपडेट होना अनिवार्य है।
4. किसान का 2 बैंको में खाता होना अनिवार्य है, जिसमें एक कापरेटिव बैंक का तथा एक राष्ट्रीयकृत बैंक का होना चाहिए। किसान जिस खाते में भुगतान चाहेगा उसमें होगा।
5. किसान सिकमी भूमि का पंजीयन फॉर्म 6 में भरकर देगा, जिसे पंजीयन किया जाएगा।
6. किसान अपने पंजीयन के समय संपूर्ण दसतावेज लावे ओर किसान अपनी पूर्ण भूमि का पंजीयन एक ही बार करवाएं। दोबार किसान की भूमि का पंजीयन नहीं होगा इसकी संपूर्ण जिमेदारी किसान की रहेगी।
7. खरीफ पंजीयन की साइड सुबह 10.30 बजे से शाम 6 बजे तक चालू रहेगी। इस बीच ही पंजीयन किए जाएंगे। इसलिए किसान समय-सीमा में ही पंजीयन कार्य कराएं।
8. इसबार किसानों को पंजीयन करते समय स्वयं की उपस्थिति अनिवार्य होगी अन्यथा किसान का पंजीयन नही हो पाएगा।
9. किसान को पंजीयन करते समय अनिवार्य दसतावेज। ( मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, आधार कार्ड, दो बैंक का खाता नंबर, ऋण पुस्तिका, सिकमी होने पर फार्म-6 साथ इकरारनामा।)
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