scriptकिसान के खाते में आएगा गेंहू, धान का बोनस | Farmer's account will come under wheat, paddy bonus | Patrika News

किसान के खाते में आएगा गेंहू, धान का बोनस

locationसिवनीPublished: Apr 16, 2018 11:45:13 am

Submitted by:

sunil vanderwar

जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में आज होगा बोनस जारी

 जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में आज होगा बोनस जारी
सिवनी. मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत गत वर्ष उपार्जित गेहूं तथा धान की 200 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंकखातों में हस्तानांतरण किया जाएगा।
उप संचालक कृषक कल्याण एवं कृषि विकास एसके धुर्वे ने बताया है कि 16 अप्रैल को प्रात: 11 बजे से नवीन सब्जी मंडी प्रांगण ;नागपुर रोड सिवनी मे जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में गतवर्ष उपार्जित गेहूं तथा धान की 200 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तानांतरण किया जाएगा।
धुर्वे ने बताया है कि यह प्रोत्साहन राशि रबी 2016-17 में उपार्जित गेहूं और खरीफ 2017 में उपार्जित धान के लिए पंजीकृत कृषकों को दी जाएगी। किसानों के बैंक खातों में आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि पहुंचने के बाद उन्हें उनके पंजीकृत मोबाइल फोन पर तत्काल एसएमएस से सूचना भी दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में 16 अप्रैल को शाजापुर में राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन का दूरदर्शन सहित रीजनल टीवी चैनलों पर भी सीधे प्रसारण के श्रवण एवं दर्शन के लिए सम्मेलन स्थल पर व्यवस्था की गई है। उप संचालक कृषक कल्याण एवं कृषि विकास सिवनी ने जनप्रनिधियों, आमजनों एवं कृषकों से उपस्थित होने को कहा है।
दुकानों व प्रतिष्ठानों का पंजीयन, नवीनीकरण अब होगा ऑनलाइन
शासन के निर्देश अनुसार सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों एवं नियोजकों के स्थापना अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले पंजीयन अब ऑनलाइन लिये जाएंगे। इसके लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम आवेदन किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले पंजीयनए नवीनीकरण की ऑफलाइन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।
आवेदक पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही स्थापनाओं के प्रमाण पत्र ऑनलाइन तरीके से प्राप्त होंगे। ऑनलाइन आवेदन की सेवा शुल्क जमा करने हेतु लेखा शीर्ष निर्धारित किये गए हैं। आवेदन भरते समय आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक आवेदन का सेवा शुल्क निर्धारित लेखा शीर्ष में ही जमा किया जाए। निर्धारित लेखा शीर्ष में सेवा शुल्क जमा न होने की स्थिति में आवेदन पर आपत्ति होगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो