शासन के निर्देश अनुसार सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों एवं नियोजकों के स्थापना अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले पंजीयन अब ऑनलाइन लिये जाएंगे। इसके लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम आवेदन किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले पंजीयनए नवीनीकरण की ऑफलाइन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।
आवेदक पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही स्थापनाओं के प्रमाण पत्र ऑनलाइन तरीके से प्राप्त होंगे। ऑनलाइन आवेदन की सेवा शुल्क जमा करने हेतु लेखा शीर्ष निर्धारित किये गए हैं। आवेदन भरते समय आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक आवेदन का सेवा शुल्क निर्धारित लेखा शीर्ष में ही जमा किया जाए। निर्धारित लेखा शीर्ष में सेवा शुल्क जमा न होने की स्थिति में आवेदन पर आपत्ति होगी।
आवेदक पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही स्थापनाओं के प्रमाण पत्र ऑनलाइन तरीके से प्राप्त होंगे। ऑनलाइन आवेदन की सेवा शुल्क जमा करने हेतु लेखा शीर्ष निर्धारित किये गए हैं। आवेदन भरते समय आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक आवेदन का सेवा शुल्क निर्धारित लेखा शीर्ष में ही जमा किया जाए। निर्धारित लेखा शीर्ष में सेवा शुल्क जमा न होने की स्थिति में आवेदन पर आपत्ति होगी।