scriptमारपीट के चार अभियुक्तों को हुई सजा | Four convicted of death row convicts | Patrika News

मारपीट के चार अभियुक्तों को हुई सजा

locationसिवनीPublished: Apr 28, 2019 01:24:34 pm

Submitted by:

santosh dubey

आरोपियों ने दी थी जान से मारने की धमकी

Two brother-in-law imprisoned for five-five years in prison for attack

बेसबॉल से दूधिये पर जानलेवा हमले के जुर्म में दो सगे भाईयों को पांच-पांच साल कारावास

सिवनी. घंसौर थाना क्षेत्र में मार्च 2013 को ग्राम सुनवारा निवासी संतोष कुमार विश्वकर्मा ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई की सुबह करीब 11 बजे वह ओर उसकी मां मोहनिया बाई उसकी पत्नी गीताबाई मकान के कॉलम खड़े कर रहे थे।
आरोपी गंगाराम कुशवाहा और उसका लड़का शिवकुमार कुशवाहा उसकी पत्नी फूलवती ओर लड़की सोमवती गड्ढे के पास आकर खड़े हो गए और ये सभी चारों आरोपीगण उसकी पत्नी गीताबाई ओर मां मोहनियाबाई के साथ गलत शब्दों का उपयोग कर अपमानित किया व मारपीट की गई।
मारपीट के कारण मोहनियाबाई को गर्दन, सिर में और गीताबाई को दाहिने हाथ के पंजे में चोट आई है। जाते-जाते आरोपीगणों उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। जिसकी रिपोर्ट पर उपरोक्त चारों के अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया था।
प्रभारी मीडिया सेल मनोज सैयाम ने बताया कि जिसकी सुनवाई ज्योति सिंह टेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनादौन की न्यायालय में सुनवाई की गई जिसमें शासन की ओर से नीना पटेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह और सबूत पेश किए। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक कि सजा एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने की सजा सुनाई है।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो