समय सीमा बैठक सम्पन्न
सिवनी•Mar 26, 2019 / 12:07 pm•
santosh dubey
उपार्जन कार्य में लापरवाही नहीं बरतने दिए निर्देश
सिवनी. कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को समय सीमा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। जिसमें अपर कलेक्टर रानी बाटड़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मंजूषा राय, अनुविभागीय अधिकारी हर्ष सिंह के साथ सभी जिला अधिकारियों की उपस्थिति रही।
बैठक में सर्वप्रथम कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा 25 मार्च से प्रारंभ हुए रबी उपार्जन के संबंध में सभी अनुविभागीय अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उपार्जन कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश देते हुए सभी उपार्जन केन्द्रों में किसानों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाए जैसे पेयजल, बैठक व्यवस्था शौचालय आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समितिवार मूल्यांकन कर पर्याप्त मात्रा में संसाधन जुटाने के निर्देश दिए। जिसमें डाटा एन्ट्री से लेकर फसल उपार्जन तक सभी व्यवस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पंजीकृत कृषकों से गेहूं, चना, मसूर के लिए 25 मार्च से 23 मई 2019 तक की जाने वाले उपार्जन में कृषकों की सुविधा का पूर्ण ध्यान रखा जाए। कृषक पर्ची जारी होने से उपार्जन तक की प्रक्रिया सरल हो तथा कृषकों के लिए सुविधाजनक हो। लापरवाही बरतने वाली उपार्जन समिति पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को मतदाताओं के डुप्लीकेट मतदाता परिचय पत्र बनाने के विशेष अभियान को लेकर निर्देशित किया कि 25 मार्च से 31 मार्च तक संपूर्ण जिले में सभी बीएलओ के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर ऐसे मतदाता जिनके परिचय पत्र गुम हो गए हैं या खराब हो गए हैं उनसे आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को बीएलओ को संबंधित मतदान केन्द्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहते हुए मतदाताओं से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्देशित करने के निर्देश दिए। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर सिंह द्वारा विभागवार सीएम हेल्पलाइन तथा समय सीमा प्रकरणों की प्रकरण वार समीक्षा की। उन्होंने 100 दिवस से अधिक समय से लम्बित शिकायतों में अधिक शिकायतें वाले विभाग किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, जिला पंचायत, वित्त विभाग को प्रकरणों के सर्वप्रथमिकता में निराकरण के निर्देश दिए।