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अदालत में एक दिन में ६२२ प्रकरण पर सुनाए गए फैसले

locationसिवनीPublished: Feb 11, 2018 11:36:28 am

Submitted by:

sunil vanderwar

सिवनी, लखनादौन, घंसौर में १६१३५७३९ रुपए का हुआ संव्यवहार

Judgment on the 622 episode in a day in the court
सिवनी. जिले के सिवनी, लखनादौन एवं घंसौर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें ६२२ लोगों ने समाधान के लिए आगे आकर चल रहे प्रकरणों पर समाधान पाया। पुराने प्रकरणों पर पक्ष-विपक्ष के लोगों ने आगे आकर समाधान का रास्ता तय किया और लोक अदालत में एक-दूसरे से गले लगकर प्रकरण को समाप्त कराया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन एवं घंसौर में आयोजित लोक अदालत में ६२२ लोगों को लाभांवित करते हुए १ करोड़ ६१ लाख ३५ हजार ७३९ रुपए का संव्यवहार किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी डॉ एसके मिश्र के निर्देशन में सिवनी, लखनादौन एवं घंसौर में लगाई गई लोक अदालत में दीवानी एवं दांडिक न्यायालयों की खण्डपीठें गठित की गई हैं। कुल १५ खण्डपीठों में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण २७०३ रखे गए। इसमें से १८७ प्रकरण निराकृत हुए। धारा १३८ चैक बाउन्स के १४२ प्रकरण में १५ का निपटारा हुआ, इसमें १३ लाख ५५ हजार रुपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ।
मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के ५५१ प्रकरण रखे गए, इसमें १२ पर निराकरण हुआ एवं २५ लाख ५३ हजार रुपए राशि का अवार्ड पारित किया गया। इन्य सिविल प्रकरण २३२ रखे गए, जिनमें १० प्रकरणों का निराकरण कर ३ लाख ७५ हजार रुपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। विद्युत अधिनियम के ४७८ प्रकरण रखे गए, इनमें ३९ का निराकरण हुआ एवं २ लाख १६ हजार ८५३ रुपए समझौता राशि का आदेश पारित हुआ।
पारिवारिक विवाद से सम्बंधित २५९ प्रकरण रखे गए थे,इनमें ११ पर निराकरण हुआ एवं अन्य प्रकृति के १०८ प्रकरण में १२ पर समाधान हुआ एवं ५४ लाख ९९ हजार ८३२ रुपए की धनराशि का आदेश पारित किया गया। इसी प्रकार पूर्व वाद प्रकरणों में बैंक वसूली के ३०१८ प्रकरण रखे गए, इनमें १८९ पर आपसी समझौते से ५० लाख ७५ हजार ९५२ रुपए का वसूली आदेश पारित किया गया। विद्युत अधिनियम के पूर्व वाद प्रकरण १७८५ रखे गए, इनमें से १३३ निराकृत हुए एवं ७ लाख ८७ हजार ४५८ रुपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ।
नगर पालिका से सम्बंधित जलकर के ५७३ प्रकरण लोक अदालत में रखे गए। इनमें ३३ प्रकरण निराकृत हुए एवं २ लाख ७२ हजार ६४४ रुपए की जलकर राशि वसूल की गई।
इन सभी मामलों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से हुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों को आपसी रजामंदी के द्वारा मामलों के निराकरण के लिए बधाई दी। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ एसके मिश्र, विशेष न्यायाधीश डॉ. ओपी तिवारी, वीपी सिंह, प्रथम अपर जिला एवं न्यायाधीश मनोज कुमार लढिय़ा तथा लखनादौन मुख्यालय पर एमके मण्डलोई द्वारा अपनी-अपनी खण्डपीठों की अध्यक्षता की गई।
जिला मुख्यालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोषी वासनिक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धर्मेश भट्ट एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अनिल कुमार दंदेलिया, कल्पना मरावी, मंजूषा तेकाम, आदिल अहमद खान ने सुनवाई की। लोक अदालत के आरंभ में पुलिस अधीक्षक तरूण नायक उपस्थित रहे। लखनादौन में अरविंद तेकाम, सुनीता ताराम, शुभांगी दत्त पालो। घंसौर में रूपेन्द्र सिंह मड़ावी द्वारा नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किया गया।

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