scriptनियम का पालन नहीं किया तो केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई | Legal action will be against cable operators if not followed rules | Patrika News

नियम का पालन नहीं किया तो केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

locationसिवनीPublished: Mar 27, 2019 12:32:22 pm

Submitted by:

santosh dubey

उपकरण, सामान जप्ती व होगा अर्थदण्ड, बिना अनुमति के विज्ञापन जारी नहीं कर सकेंगे केबल ऑपरेटर

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नियम का पालन नहीं किया तो केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

सिवनी. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनावी प्रक्रिया के दौरान केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का सभी स्थानीय केबल ऑपरेटर्स को पालन करना अनिवार्य है। केबल ऑपरेटर बिना जिला मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) की अनुमति के चुनाव के दौरान कोई भी राजनैतिक विज्ञापन जारी नहीं कर सकेंगे। केबल ऑपरेटर्स ऐसा कोई भी विज्ञापन जारी नहीं करेंगे जो कि विधि के प्रतिकूल हो।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक पंजीकृत राष्ट्रीय राजनैतिक दल तथा चुनाव लडऩे वाला अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल पर विज्ञापन प्रसारित करवाने का प्रस्ताव रखता है, उसे तीन दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है तथा गैर पंजीकृत राष्ट्रीय राजनैतिक दल तथा चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी को सात दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से विज्ञापन की अनुमति लेना अनिवार्य है।
इसी अधिनियम की धारा 13 में यह भी प्रावधान है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अर्थदण्ड भी किया जा सकता है और उपकरण, सामान जप्ती की भी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशानुसार केबल ऑपरेटर्स प्रतिदिन प्रसारित किए गए कार्यक्रम, समाचारों आदि की पिछले 24 घंटों की रिकार्डिंग डीवीडी अगले दिन मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के कार्यालय में जमा करेंगे।

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