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शराब दुकान के गद्दीदार को नही मिली जमानत

locationसिवनीPublished: Jan 11, 2019 12:48:54 pm

Submitted by:

santosh dubey

डूंडासिवनी थाने का मामला

crime

Life imprisonment for illegal liquor case in bhadohi

सिवनी. डूंडासिवनी थाने को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अंसार अंसारी तथा ऑटो चालक लकी उर्फ गौरव के द्वारा वाहन में अवैध रूप से शराब की तस्करी की जा रही है। जिसकी सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर उक्त ऑटो को पकड़ा जिसमें 22 कार्टून मंदिरा 1100 पाव अर्थात 198 लीटर कीमती 69000 रुपए की जप्ती की गई थी। आरोपी अंसार अंसारी एवं ऑटो चालक गौरव उर्फ लकी उइके से देशी शराब एवं अंग्रेजी शराब के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि देशी-शराब को स्थानीय देशी शराब दुकान दल सागर एवं अंग्रेजी शराब को अंग्रेजी दुकान बारापत्थर से उक्त शराब को शराब दुकान के गद्दीदार अजय सिंह निवासी दिवरिया उप्र हाल मुकाम बारापत्थर के कहने पर शराब को ऑटो में लोडकर पलारी क्षेत्र में अवैध रूप से विक्रय के लिए परिवहन कराया जा रहा था।
प्रभारी मीडिया सेल मनोज सैयाम ने बताया कि पुलिस के द्वारा गद्दीदार अजय सिंह को लाइसेंस के नियमों एवं कानून के उल्लंघन एवं अवैध परिवहन के अपराध में आरोपी बनाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी सपना पोर्ते की न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिस पर आरोपी के द्वारा अपनी जमानत का आवेदन लगाया गया जिस पर शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी. अजय सलाम के द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज कर जमानत का विरोध किया गया। न्यायालय ने अपराध की गम्भीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की जमानत खारिज कर जेल जाने का आदेश पारित किया है।

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