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लोक अदालत ने वर्षों पुराने मामलों से दिलाया छुटकारा

locationसिवनीPublished: Jul 15, 2018 12:00:50 pm

Submitted by:

mahendra baghel

नेशनल लोक अदालत में 31446932 रूपए का संव्यवहार

Lok Adalat got rid of years

लोक अदालत ने वर्षों पुराने मामलों से दिलाया छुटकारा

सिवनी. न्यायाधीश की मौजूदगी में शनिवार को सिवनी, लखनादौन एवं घंसौर में पक्ष-विपक्ष की सहमति से प्रकरणों को समाप्त किया गया। मौका था नेशनल लोक अदालत का। इसमें शामिल होकर नागरिकों ने अपने विभिन्न प्रकार के वर्षों पुराने प्रकरण को खत्म कराकर राहत महसूस किया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन एवं घंसौर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 662 लोग लाभांवित हुए। इनसे 31446932 राशि का संव्यवहार हुआ।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी डॉ. एसके मिश्र के निर्देशन में सिवनी, लखनादौन एवं घंसौर में आयोजित की गई लोक अदालत में दीवानी एवं दांडिक न्यायालयों की खंडपीठें गठित की गई हैं। कुल 14 खंडपीठों में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण 639 रखे गए, जिनमें 14 प्रकरण निराकृत किए गए हैं।
चेक बाउंस, क्लेम का आदेश –
धारा 138 चैक बाउन्स के 279 प्रकरण रखे गए, जिनमें 15 प्रकरण निराकृत कर 1306467 रुपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 681 प्रकरण रखे गए जिनमें 15 प्रकरण निराकृत हुए एवं 6669766 रुपए का अवार्ड पारित किया गया।
सिविल प्रकरणों का हुआ निपटारा –
अन्य सिविल प्रकरण 260 रखे गए, जिनमें 36 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन पर 20272912 रुपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। विद्युत अधिनियम के 552 प्रकरण रखे गए, जिनमें 58 प्रकरण निराकृत हुए एवं 435397 रुपए समझौता राशि का आदेश पारित किया गया। पारिवारिक विवाद से संबंधित 105 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें 6 प्रकरण निराकृत हुए।
बैंक, बिजली मामलों में समाधान –
पूर्व वाद प्रकरणों में बैंक वसूली के 2410 प्रकरण रखे गए, जिनमें 116 प्रकरणों में आपसी समझौते से 1883041 रुपए का वसूली आदेश पारित किया गया। विद्युत अधिनियम के पूर्व वाद प्रकरण 2208 रखे गए जिनमें 75 प्रकरण निराकृत हुए एवं 541063 रुपए की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ।
नगर पालिका को मिली बकाया वसूली –
नगरपालिका से संबंधित जलकर के 624 प्रकरण रखे गए, जिनमें 76 प्रकरण निराकृत हुए एवं 338286 रुपए की जलकर की राशि वसूल की गई। इस तरह सभी मामलों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से हुआ।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों को आपसी रजामंदी के द्वारा मामलों के निराकरण के लिए सराहना की। जिला मुख्यालय सिवनी में डॉ. एसके मिश्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डॉ. ओपी तिवारी प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, अवनिद्र कुमार सिंह विशेेष न्यायाधीश, इंद्रा सिंह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीर्षकैलाश शुक्ल द्वितीय अपर जिला एवं न्यायाधीश तथा लखनादौन मुख्यालय पर मोहित दीवान प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखनादौन ने अपनी-अपनी खंडपीठों की अध्यक्षता की गई।
जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन उइके, स्नेहा सिंह, आदिल अहमद खान, शैलेन्द्र उइके, राधा उइके तथा तहसील न्यायालय लखनादौन में, अरविंद तेकाम, सचिन ज्योतिषी, ज्योति सिंह तेकाम एवं घंसौर में रूपेन्द्र सिंह मडा़वी द्वारा नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में अमरीश भारद्वाज, ज्योति मेरावी, विजय कुमार खोब्रागढ़े जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं स्टॉफ की उपस्थिति रहीे।
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