script

मतगणना केन्द्र पर मोबाइल का उपयोग एवं धूम्रपान प्रतिबंधित

locationसिवनीPublished: May 18, 2019 09:05:43 pm

Submitted by:

mahendra baghel

मोबाइल, केलकुलेटर, खाने-पीने की सामग्री आदि लेकर नहीं जा सकेंगे

evms-in-pg-college-in-strong-room

lok sabha election 2019: महाविद्यालय में रखी इवीएम पर उच्च स्तरीय पहरा, चौकस है निगाहें, 23 को होगी मतगणना

सिवनी. लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए नियत स्थल पर मोबाइल एवं धूम्रपान का उपयोग वर्जित रहेगा। मतगणना स्थल पर मोबाइल का उपयोग करने वाले एवं धूम्रपान करने वालों को बाहर कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों एवं शासकीय गणना कार्य के लिए नियुक्त शासकीय सेवक गणना स्थल पर मोबाइल, केलकुलेटर, खाने-पीने की सामग्री आदि लेकर नहीं जा सकेंगे। मतगणना अभिकर्ताओं को केवल एक पेन एवं दो कागज ही ले जाने दिया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतगणना स्थल पर मतगणना कार्य में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारीए अभ्यर्थी, अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ताओं को मतगणना स्थल पर मोबाईल, धूम्रपान संबंधी वस्तुएं जैसे जर्दा, पान, सुपारी, पाउच, बीड़ी, सिगरेट आदि साथ ले जाना व इसका उपयोग करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश पा सकेंगे

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतगणना हाल के अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा। इनमें गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति निर्वाचन के संबंध कर्तव्यारूढ लोकसेवक एवं उम्मीद्वार तथा उनके निर्वाचन और गणना अभिकर्ता शामिल रहेंगे।
मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व यह भी देख लेने को कहा गया है कि अधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हाल में उपस्थित न हो।
आयोग ने यह भी ध्यान रखने को कहा है कि निर्वाचन के संबंध में कत्र्तव्यारूढ़ लोकसेवक के अंतर्गत सामान्य रूप से पुलिस अधिकारी नहीं आते हैं, ऐसे अधिकारियों को चाहे वे वर्दी में हो, या सादे वस्त्रों में, सामान्यत: नियम अनुसार काउंटिंग हाल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने या किसी भी प्रकार के अन्य प्रयोजन से अंदर बुलाने का निर्णय न लिया जाए। इसी तरह केन्द्र अथवा राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री भी इस श्रेणी नहीं आते। वे काउंटिंग हाल में केवल अभ्यर्थी के रूप में आ सकते हैं।
आयोग के निर्देश अनुसार उनकी नियुक्ति निर्वाचन या गणना अभिकर्ताओं के रूप में नहीं की जा सकती, क्योंकि वे गनमेन की सुरक्षा में होते हैं। इसलिए उन्हें काउंटिंग हाल में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। आयोग ने उक्त ब्यौरे के अनुसार व्यक्तियों के प्रवेश को कड़ाई से विनियमित करने कहा है। आयोग के अनुसार किसी भी परिस्थिति में गणना के स्थान पर अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ट्रेंडिंग वीडियो