मतदाता का वोटर कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, सर्विस आईड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि में से एक ले जा सकते हैं
सिवनी•Mar 13, 2019 / 12:42 pm•
santosh dubey
MP में लोकसभा चुनाव का अजब ट्रेंड, जानकर आप भी चौंक जाएंगे
सिवनी. आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आयोजित चुनाव कार्यक्रम के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान एवं सत्यता की जांच के लिए मतदाता पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में अमान्य घोषित कर दिया है। लोकसभा निर्वाचन 2019 में अधिक से अधिक पादर्शिता एवं प्रमाणिकता लाने के लिए आयोग ने जिन प्रमाण-पत्रों को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य किया है उनमें मतदाता का वोटर कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, कर्मचारी का सर्विस आईडी बैंक पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, एमपी, एमएलए, एमएलसी को जारी आधिकारिक आईडी एवं आधार कार्ड शामिल हैं।
मतदान केन्द्र पर मतदाता को इन दस्तावेजों में से किसी एक का चुनाव करके ही अपनी पहचान करानी होगी। इन दस्तावजों के आधार पर निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त अधिकृत व्यक्ति द्वारा मतदाता का सत्यापन किया जाएगा और इसके उपरांत ही मतदाता को मतदान करने की स्वीकृति दी जाएगी।