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सिवनी

अब बिजली बिल देना होगा 200 रुपए महीना, जानिए कैसे ले सकते हैं लाभ

एक जुलाई से लागू होगी सरल बिजली बिल स्कीम

सिवनीJun 20, 2018 / 12:16 pm

sunil vanderwar

सिवनी. राज्य शासन ने विद्युत वितरण कंपनी को 200 रूपए सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018 में पंजीकृत श्रमिकों के मासिक बिलों के लिए सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम आगामी एक जुलाई से लागू हो रही है। मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी स्कीम बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए भी है।
शासन द्वारा जारी निर्देश में विद्युत कंपनी से कहा गया है कि वे दोनों स्कीम के प्रभावी एवं निर्बाध क्रियान्वयन के लिए विभागीय अभियंता और कार्मिकों को प्रशिक्षित करें। इसके लिए मास्टर ट्रेनर तैयार करें। योजनाओं के हितग्राहियों की अतिरिक्त सुरक्षा निधियों के एरियर की बकाया राशि माफ करते हुए कोई नई सुरक्षा निधि नहीं ली जाए। नामांतरण की सरल प्रक्रिया अपनाई जाए, जिससे कि एक साथ एक ही घर में कनेक्शनधारी उपभोक्ता के सगे निकट संबंधी पंजीकृत श्रमिक के साथ निवास करने पर योजनाओं का लाभ मिल सके। विद्युत कंपनियों को दोनों योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण ;संबलद्ध योजना में पंजीकृत श्रमिकों को 200 रूपए प्रतिमाह की दर से सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ दिया जाएगा। एक जुलाई से शुरू होने वाली योजना के बिल अगस्त में देय होंगे।
कैसे हों योजना में शामिल –
योजना में शामिल होने के लिए पंजीकृत श्रमिकों को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय या कैम्प (शिविर) में जमा करने होंगे। पंजीकृत श्रमिकों के पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने पर ऐसे परिवारों को बिना कनेक्शन प्रभार लिए नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के निर्देश विद्युत वितरण कंपनी को दिए गए हैं। योजना में 1000 वॉट तक के संयोजित भार वाले उपभोक्ता शामिल हो सकेंगे, किन्तु एयर कंडीशनर एवं हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता इस योजना में पात्र नहीं होंगे। योजना में जहां मीटर स्थापित हो, वहां मीटर से रीडिंग करते हुए बिल की गणना की जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड (बिना मीटर) उपभोक्ताओं की विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के टैरिफ आर्डर में निर्धारित एलवी 1.2 की उपश्रेणी के अनमीटर्ड संयोजन के लिए लागू दर से बिलिंग की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर में अंकित खपत एवं विद्युत नियामक आयोग के विद्यमान टैरिफ के अनुसार उपभोक्ता बिल की गणना की जाएगी। उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रूपए मासिक अथवा विगत एक वर्ष का औसत मासिक बिल जो भी कम हो देय होगा। बिजली के अपव्यय को रोकने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सरल बिल स्कीम में घर में बल्ब, पंखा चलाने एवं टीवी चलाने के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए खपत की बिलिंग प्रारंभिक रूप से अधिकतम 100 यूनिट रखी गई है। विद्युत वितरण कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि नियामक आयोग के निर्धारित मानदंड के अतिरिक्त और कोई आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ें।

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