सिवनी

बिना मुद्रक या प्रकाशक के नाम के पोस्टर, पम्पलेट, इस्तहार नहीं छपेंगें

आदर्श आचरण संहिता लागू

सिवनीMar 13, 2019 / 12:09 pm

santosh dubey

सिवनी. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2019 की घोषणा किए जाने के फलस्वरूप लागू आदर्श आचरण संहिता के मद्देनजर जिले के समस्त प्रिंटिंग प्रेस संचालकों एवं प्रिंटर्स को निर्देशित किया है कि कोई भी पोस्टर, पम्पलेट, प्लेकार्ड, इस्तहार या परिपत्र ऐसा नहीं निकाला जाए जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अंकित नहीं हो।
लोकसभा निर्वाचन-2019 में राजनैतिक दलों या निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों के द्वारा पोस्टर, पम्पलेट, प्लेकार्ड, इस्तहार या परिपत्र मुद्रित कराया जाता है या उनके मुद्रणालय में उपरोक्त या अन्य किसी चुनाव संबंधी प्रचार सामग्री का मुद्रण कराया जाता हो, तो उस पर उसकी संख्या का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो प्रकाश में आने पर संबंधित प्रिंटर्स के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क की उप धारा 1 और 2 के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इनमें से किसी का भी उल्लंघन पाए जाने की दशा में छह माह तक की कालावधि का करावास एवं दो हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डि़त किया जाएगा। यह भी आवश्यक होगा कि मुद्रित सामग्री की एक-एक प्रति अनुबंध ए और बी के साथ संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर को तीन दिन के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों एवं प्रिंटर्स को तदाशय के निर्देश जारी कर इनका पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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