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विद्युत आपूर्ति में कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त

locationसिवनीPublished: Jun 11, 2019 11:38:03 am

Submitted by:

sunil vanderwar

विद्युत आपूर्ति को लेकर 24 घंटे सजग रहने के निर्देश

seoni

बिजली लाइन को छूना हो सकता है खतरनाक, रहें सावधान

सिवनी. विद्युत वितरण की व्यवस्था तभी सुचारू और पुख्ता मानी जा सकती है जब अमला विद्युत आपूर्ति को लेकर 24 घंटे सजग रहे। निर्बाध विद्युत आपूर्ति राज्य शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कार्मिकों से कहा कि वे मुख्य महाप्रबंधक से लेकर जूनियर इंजीनियर तक किसी को भी उनके मोबाइल पर किसी भी वक्त अज्ञात नंबर से फोन कर सकते हैं। यदि फोन नहीं उठा तो संबंधित के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशील बनने और उनसे अच्छे व्यवहार के निर्देश अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आईसीपी केशरी ने विद्युत वितरण कम्पनी के अमले को दिए हैं।
कहा है कि विद्युत वितरण व्यवस्था में मीटरिंग, बिलिंग और कलेक्शन को नियमों के अनुसार ही प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। हर उपभोक्ता के घर मीटर लगा हो, उसकी रीडिंग हो और देयक नियत तिथि से पहले पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिलिंग चक्र की समीक्षा की जाए। जले, खराब मीटर अथवा उपभोक्ता परिसर में मीटर विद्युत लाइन के सर्किट में नहीं होने के आधार पर ही औसत बिलिंग हो और इस बीच संबंधित उपभोक्ता परिसर में मीटर बदलने की कार्यवाही सुनिश्चित होना चाहिए। औसत बिल तीन माह से अधिक का नहीं हो।
नेशनल लोक अदालत 13 जुलाई को
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार 13 जुलाई को जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके संबंध में बताया गया कि नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरणों, पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण) वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी अशमनीय मामलों को छोड़कर सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित एवं अन्य दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रीलिटिगेशन प्रकरणों मुकदमा पूर्व का आपसी समझौते से निराकरण किया जाएगा। इसलिए आमजन से आग्रह कर कहा गया है कि 13 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराकर लोक अदालत का लाभ उठाएं।
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