scriptकुल्हाड़ी के वार से घायल करने वाले आरोपी को सजा | Punishment for an accused who was injured by an ax blow | Patrika News

कुल्हाड़ी के वार से घायल करने वाले आरोपी को सजा

locationसिवनीPublished: Oct 04, 2019 11:42:44 am

Submitted by:

santosh dubey

बंडोल थाना क्षेत्र का मामला

बैंक में मजदूरी करते-करते लगा दिया ६.३१ लाख का चूना

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सिवनी. कुल्हाड़ी के बेस से मारपीट करने वाले आरोपी को सजा सुनाई गई है।
प्रभारी मीडिया सेल मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि थाना बंडोल क्षेत्र अंतर्गत राधेश्याम मेहमानी में अपने मामा के यहा सालीवाड़ा गया था। 11 जून 2018 को प्रार्थी मामा की बकरियों को चराने जंगल गया था उसके साथ उसकी दीदी का बेटा विशाल और मामा का बेटा राहुल भी था। इतने में वहां आरेापी मेरसिंह (32) निवासी सालीवाडा थाना बंडोल अपनी बकरियों को लेकर आया और उनकी बकरियों में मिला दिया। आरोपी मेरसिंह शराब पिया हुआ था एवं गालिया देते हुए कुल्हाड़ी के बेसे से प्रार्थी राधेश्याम को मारा उसे बचाने विशाल और राहुल दौड़े तो उन्हें भी मारने के लिए दौड़ा। जिस पर पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपियों के विरूद्ध चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई राधा उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी की न्यायालय में की गई, जिसमें शासन की ओर से रंजीता उइके, सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई। जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक हजार रुपए के अथर्दण्ड से दंडित किया गया।

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