scriptजमीनी विवाद में मारपीट करने वाले दोषियों को सजा | Punishment for the convicts in the ground dispute | Patrika News

जमीनी विवाद में मारपीट करने वाले दोषियों को सजा

locationसिवनीPublished: Aug 06, 2019 01:11:01 pm

Submitted by:

santosh dubey

लखनादौन के ग्राम बाम्हनवाड़ा की घटना

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सिवनी. जमीनी विवाद पर लकड़ी से मारपीट करने वाले दोषियों को सजा सुनाई गई है। मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया कि फरियादी रंगलाल ने 31 दिसम्बर 11 थाने में उपस्थित होकर इस बात की मौखिक रिपेार्ट लिखाया कि शाम को मकान के विवाद की बात को लेकर आरोपी रामदीप लामटा वाला आया और हाथ लकड़ी से उसके साथ मारपीट किया। जिससे उसके सिर, दाएं हाथ में चोट आई जब उसे बचाने के लिए उसका लड़का विनोद और बहु सुनीता और उसकी पत्नी छोटी बाई देवसिंह आए तो आरोपी रामधार गौली, रामादीन गौली (55) मोहनलाल गौली (35), छोटू ऊर्फ देवशंकर गौली (28), उमाशंकर ऊर्फ शंकर गौली सभी निवासी ब्राहम्नवाडा, थाना लखनादौन जिला सिवनी के द्वारा लाठी, हाथए मुक्को से मारपीट कर उसे उसकी पत्नी, बहु, लड़का को चोट पहुंचाई थी। जिसकी रिपेार्ट थाना लखनादौन के द्वारा अपराध कायम कर आहतगणो का डाक्टरी मुलाहिजा करवाया था, जिसमें विनोद के हाथ में फ्रेक्टर हुआ था और अन्य लोगों को भी चोटे आई थी।
पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपियो के विरूद्ध चालान पेश किया गया, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनादौन ज्योति टेकाम की न्यायालय में की गई। जिसमें शासन की ओर से नीना पटेल, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह और सबूत पेश किए गए, जिस पर विश्वास करते हुए न्यायालय द्वारा प्रत्येक आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत तीन माह का कठोर कारावास 1000-1000 रुपए के अर्थदण्ड एवं व अन्य धाराओं में छह माह कारावास का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया।

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