scriptदामाद की पिटाई करने वाले ससुर को हुई सजा | Son-in-law's son-in-law was punished | Patrika News

दामाद की पिटाई करने वाले ससुर को हुई सजा

locationसिवनीPublished: Sep 28, 2019 12:22:03 pm

Submitted by:

santosh dubey

पेड़ से लाख निकालने की बात पर हुआ था विवाद

Life imprisonment for two dacoits

Life imprisonment for two dacoits

सिवनी. पेड़ से लाख निकालने के दौरान ससुर ने अपने दामाद की पिटाई कर दी। जहां न्यायालय दोषी ससुर को सजा सुनाई है।
प्रभारी मीडिया सेल मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि थाना बरघाट निवासी प्रार्थी झामरलाल मरकाम पिता मंगल (35) निवासी रामपूरी थाना कान्हीवाडा 23 अप्रैल 12 को उसके खेत में लगे पलास के पेड़ से लाख निकाल रहा था तब उसका छोटा ससुर आरेापी कलीराम ऊर्फ घोंडा आडमाचें (40) निवासी ग्राम गुरजई थाना तहसील बरघाट वहा पर आ गए और वह भी कुल्हाड़ी से लाख निकालने लगा तो प्रार्थी ने अपने छोटे ससुर कलीराम ऊर्फ घोंडा से बोला कि वह मेरे हिस्से की लाख को मत निकालो तो आरोपी कलीराम ऊर्फ घोंडा ने उसे गालियां दिया। उसके बाद फिर वह घर आ गया। आरेापी कलीराम ऊर्फ घोंडा प्रार्थी के घर आया और कहा कि मुझ से लडाई क्यों किया, तो झामरलाल ने बोला कि वह अपने हिस्से कि लाख निकालूंगा तो आरोपी कलीराम ऊर्फ घोंडा ने कहा कि तुम नही निकाल सकते कह कर प्रार्थी झामरलाल को छोटी वाली कुल्हाडी से सिर में मारा जिससे खून निकला। बीच-बचाव उसकी पत्नी भगवती एवं उसकी ***** ने किया। पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपियों के विरूद्ध चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई स्नेहा सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी की न्यायालय में की गई जिसमें शासन की ओर से शीतल सरयाम, सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई। जिस पर न्यायालय द्वारा आरेापी घोंडा ऊर्फ कजीराम को विभिनन धाराओं के तहत एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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