गरीब परिवारों को मिलेगा पांच लाख का बीमा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत 15 अगस्त से होगी। योजना का लाभ देने के लिए पात्र परिवारों के सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके तहत 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को प्रत्येक वर्ष पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की व्यवस्था है। इस योजना के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। पहला समुदायों के नजदीक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रों का जाल बिछाना और देश की 40 प्रतिशत आबादी को स्वास्थ्य बीमा के अन्तर्गत लाना है। इसके लिए परिवारों का चयन सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर किया जाएगा।
चिन्हांकित किए गए असंगठित कर्मकार से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर उस पर आवेदक तथा अनुशंसाकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं अन्य विवरण स्पष्ट अंकित होना चाहिए। असत्य जानकारी पाए जाने पर उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। सत्यापन एवं पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सम्बन्धित असंगठित कर्मकार जिस हितलाभ के लिए पात्र होंगे, उसे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
हितलाभ स्वीकृत करते समय असंगठित कर्मकार की पात्रता या आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पुन: कोई जांच नहीं की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी यह देख लें कि आवेदक के द्वारा पंजीयन के समय दी गई जानकारी के सम्बन्ध में कोई शिकायत तो दर्ज नहीं है। हितलाभ प्राप्त करने के पश्चात किसी पंजीकृत कर्मकार के विरूद्ध असत्य जानकारी की शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायत की जांच की जाएगी।