scriptअपीलीय कोर्ट से भी हुई सजा जाना पड़ा जेल | The appellate court was also sentenced to jail | Patrika News

अपीलीय कोर्ट से भी हुई सजा जाना पड़ा जेल

locationसिवनीPublished: Oct 11, 2019 12:09:51 pm

Submitted by:

santosh dubey

धूमा थाना क्षेत्र का मामला

महापौर पद हासिल करने दावेदार लगा रहे हैं दम

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सिवनी. धूमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ज्ञानी भोई थाना में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की 12 फरवरी 2012 को जब वह घर पर था, तब सुक्को बाई वंशकार ने बताया कि उसके बड़े भाई शंकर को बघोड़ी के विजय गौंड व रतन गौंड ने खरेना में मारा है तब वह धनीराम, भागचंद, तिज्जी व शनिराम को लेकर खनेरा गया वहां शंकर को देखा था तो उसके सिर में दाहिने तरफ पीछे तरफ चोट लगी थी व खून निकल रहा था। तथा उसका बायां हाथ भुजा के पास से टूटा था। उन लोगों ने शंकर से पूछा तो उसने बताया कि रतन गौंड बघोड़ी वाला बकरी का गिरना छोड़ रहा था, उसने मना किया तो रतन बदसलूकी कर गालियां देने लगा। तब उसने गाली देने से मना किया तो रतन बोला तेरे को अभी बताता हूं। थोड़ी देर करीब 10-15 मिनट बाद विजय गौंड एवं रतन आए। विजय गौंड ने उसे लकड़ी मारी, जो उसकी बाई भुजा में लगी हाथ टूट गया तथा रतन गौंड ने कुल्हाड़ी मारी जो सिर में दाहिने तरफ लगी, जिससे वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया कि रिपोर्ट ज्ञानी भोई ने थाना धूमा में आरोपीगण विजय एवं रतन के विरूद्ध अपराध कायम किया गया।
पश्चात अभियोग पक्ष न्यायालय में पेश किया गया जिसके तहत न्यायालय ज्योति टेकाम, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहां दो साल की सजा दी गई थी, जिसमें नीना पटेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की थी।
मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया कि दोनों आरेापीगण द्वारा अपीलीय कोर्ट में दोष सिद्धि के विरूद्ध अपील की गई थी जिसकी सुनवाई संजय राज ठाकुर द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन सिवनी के द्वारा अपील पर विचारण किया गया। जिसमें शासन की ओर से अति. जिला अभियोजन अधिकारी निर्जला मर्सकोले के द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए। जिसके आधार पर पूर्व न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए आरोपीगणों को सजा भुगताए जाने के लिए जेल भेजा गया।

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