कबाड़े में पाठ्यपुस्तक निगम की किताबों के २३ बंडल बेचे जाने के मामले में संलिप्त लोगों के विरुद्ध एफआइआर कराने के निर्देश डीइओ एसपी लाल ने सिवनी प्रभारी बीइओ को दिए हैं। इस सम्बंध में बुधवार को प्रभारी बीइओ आरपी बोरकर बंडोल थाना पहुंचे थे। अब पुन: डीइओ ने उन्हें निर्देशित कर एफआइआर कायम कराने भेजने की बात कही है।
डीइओ एसपी लाल ने बताया कि बंडोल के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल की नि:शुल्क वितरण के लिए उपलब्ध किताबों को स्थानीय नेमा कबाड़ी के माध्यम से सिवनी के साहू कबाड़ी को बेचा गया था। इस मामले में जांच कराते हुए प्रभारी शिक्षक चंद्रशेखर तिवारी को निलंबित किया जा चुका है। चौकीदार को हटाकर, प्राचार्य रमा अर्जुनवार को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। इस प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बंडोल थाना में एफआइआर कराने प्रभारी बीइओ एवं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी के प्राचार्य आरपी बोरकर को निर्देशित किया था। उन्होंने थाना में लिखित आवेदन मात्र दिया है।
डीइओ ने प्रभारी बीइओ से पूछा है कि उनके द्वारा आवेदन की हस्ताक्षर, सील युक्त दूसरी प्रति क्यों नहीं ली गई है। इसलिए पुन: डीइओ के द्वारा प्रभारी बीइओ को बंडोल थाना जाकर एफआइआर के लिए निर्देशित करने की बात कही गई है। ताकि प्रकरण में शामिल दोषी को उचित दण्ड दिया जा सके। इस मामले में डीइओ एसपी लाल ने कहा कि हमने पत्र लिखने के लिए नहीं कहा था, उन्हें कबाड़ में किताब बेचने के प्रकरण के आरोपियों पर एफआइआर दर्ज करानी थी। इस सम्बंध में प्रभारी बीइओ को निर्देश देंगे कि सील-साइन के साथ एफआइआर की प्रति लाएं। इधर प्रभारी बीइओ सिवनी आरपी बोरकर ने कहा कि आवेदन देकर रिसीविंग लिए जाने की बात पर फिलहाल डीइओ सर से निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। उनके द्वारा कहा जाएगा तो पुन: बंडोल थाना जाकर निर्देश का पालन किया जाएगा।
डीइओ एसपी लाल ने बताया कि बंडोल के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल की नि:शुल्क वितरण के लिए उपलब्ध किताबों को स्थानीय नेमा कबाड़ी के माध्यम से सिवनी के साहू कबाड़ी को बेचा गया था। इस मामले में जांच कराते हुए प्रभारी शिक्षक चंद्रशेखर तिवारी को निलंबित किया जा चुका है। चौकीदार को हटाकर, प्राचार्य रमा अर्जुनवार को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। इस प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बंडोल थाना में एफआइआर कराने प्रभारी बीइओ एवं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी के प्राचार्य आरपी बोरकर को निर्देशित किया था। उन्होंने थाना में लिखित आवेदन मात्र दिया है।
डीइओ ने प्रभारी बीइओ से पूछा है कि उनके द्वारा आवेदन की हस्ताक्षर, सील युक्त दूसरी प्रति क्यों नहीं ली गई है। इसलिए पुन: डीइओ के द्वारा प्रभारी बीइओ को बंडोल थाना जाकर एफआइआर के लिए निर्देशित करने की बात कही गई है। ताकि प्रकरण में शामिल दोषी को उचित दण्ड दिया जा सके। इस मामले में डीइओ एसपी लाल ने कहा कि हमने पत्र लिखने के लिए नहीं कहा था, उन्हें कबाड़ में किताब बेचने के प्रकरण के आरोपियों पर एफआइआर दर्ज करानी थी। इस सम्बंध में प्रभारी बीइओ को निर्देश देंगे कि सील-साइन के साथ एफआइआर की प्रति लाएं। इधर प्रभारी बीइओ सिवनी आरपी बोरकर ने कहा कि आवेदन देकर रिसीविंग लिए जाने की बात पर फिलहाल डीइओ सर से निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। उनके द्वारा कहा जाएगा तो पुन: बंडोल थाना जाकर निर्देश का पालन किया जाएगा।