जरा सी बात पर पड़ोसियों के बीच हुआ था झगड़ा, नौ साल बाद तीन लोगों को हुई सजा
सिवनीPublished: Sep 12, 2019 05:52:42 pm
न्यायालय ने पुरानी रंजीश में मारपीट के तीन आरोपियों को दिया दण्ड
वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को रोकने प्रशासन कड़े कदम उठाए
सिवनी. छपारा थाना क्षेत्र में पूर्व में हुए दो पड़ोसी परिवारों के बीच हुए विवाद के प्रकरण में तीन आरोपियों को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।
न्यायालय परिसर स्थित मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया कि यह मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना छपारा के फरियादी मो. आसिफ अंसारी ने रिपेार्ट दर्ज करायी कि उसके घर के बाजू में गफूर उम्र 32 वर्ष निवासी पिंजारी वार्ड छपारा रहता है, उनके घर के और गफूर के घर के बीच में एक छेडी (गली) है, जिसकों लेकर उनके बीच पुराना विवाद चला आ रहा है। दिनाँक 29 सितम्बर 2010 को सुबह करीब 09:30 बजे वह और उसका भाई अशफाक घर में थे तभी उसकी मां जाहिदा बेगम ने गफूर के लडके अब्दुल रहीम उम्र 32 वर्ष व अब्दुल करीम उम्र 28 वर्ष को बोली के छेडी क्यों खोद रहे हो, तो उन्होंने जाहीदा बेगम को गालियां देने लगे, जब गाली देने से मना की तो अब्दुल रहीम छूरा लेकर एंव अब्दुल करीम कुदाली लेकर आए और उन्हें जान से मारने की धमकी देकर घर के अंदर घूस गए तथा जाहिदा बेगम के साथ झूमाझपटी करने लगे।
रिपोर्ट में बताया था कि मो0 आसिफ एवं अशफाक बीच-बचाव करने गए तो, अब्दुल रहीम ने अशफाक को छूरा मारा जो उसकी पीठ, बक्खे में चोट आई, फिर मो. आसिफ और असफाक ने दोनो आरोपी को घर से बाहर निकाले तो इतने में अब्दुल गफूर तथा उसकी पत्नी शकीला आ गई और सभी ने मिलकर जाहीदा के साथ मारपीट किये थे।
घटना को मुस्तकिन खान राशिद एंव रोहित ने देखे एवं सुने। पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपियों के विरूद्ध चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई अरविंद टेकाम न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन की न्यायालय में की गई, जिसमें शासन की ओर से कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई। जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी अब्दुल करीम, अब्दुल रहीम एवं शकीला बेगम को दोषी पाते हुए 03-03 माह का सश्रम कारावास एंव 1500-1500 रुपए जुर्माना से दंडित करने का निर्णय सुनाया है।