scriptमारपीट करने वाले दोषियों को दो साल की सजा | Those convicted for assaulting sentenced to two years | Patrika News

मारपीट करने वाले दोषियों को दो साल की सजा

locationसिवनीPublished: Nov 01, 2019 11:45:34 am

Submitted by:

santosh dubey

खेती को लेकर हुआ था विवाद

अपराध की सूची शहर से ज्यादा देहात की लंबी क्यों?

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सिवनी. बरघाट थाना क्षेत्र के ग्राम खुर्सीपार टोला में खेत की लकड़ी काटे जाने की बात पर विवाद करते हुए दो आरोपियों द्वारा ग्रामीण की पिटाई किए जाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर दोनों को दो साल की सजा सुनाई है।
प्रभारी मीडिया सेल मनोज सैयाम ने बताया कि 13 फरवरी 2013 को गेंदलाल शाम छह बजे निवासी ग्राम खुर्सीपार टोला थाना बरघाट अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी आरोपी ईश्वरदयाल भलावी एवं उमाशंकर भलावी दोनों निवासी कोसमी आए और गाली-गलौच करते हुए जमीन ठेके पर लेने की बात पर मारपीट किया।
आरोपी ईश्वरदयाल ने लकड़ी से उसको बाए पैर की पिंडली मे मारा जिससे चोंट लगकर खून निकलने लगा। दूसरी बार दाहिने पैर के घूटना में मारा और आरोपी उमाशंकर ने हाथ मुक्को से मारपीट करने किया। उसकी लड़की कुमारी गीता बीच बचाव करने लगी तो उसके दाहिने पैर में आरोपी ईश्वरदयाल ने लकड़ी से मार दिया जिससे उसके पिंडली में चोंट आई दोनों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।
इस बात की रिपोर्ट पर थाना बरघाट में लिखाई। जिस पर पुलिस ने मामला बनाकर न्यायालय में पेश किया था। जिसका विचारण न्यायालय सुचिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी की न्यायालय की गई। जिसमें शासन की ओर से कौशल्या एक्का सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई। जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी ईश्वरदास को विभिन्न धाराओं के तहत 1,000 रुपए एवं धारा 325 में दो वर्ष को कठोर कारावास एवं 1,000 रुपए एवं आरोपी उमाशंकर को 1,000 रुपए एवं दो वर्ष को कठोर कारावास एवं 1,000 रुपए के अथर्दण्ड से दंडित किया गया।

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