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कुरई में सरकारी काम में बाधा डालने वालों को छह माह की कैद

locationसिवनीPublished: Jul 28, 2019 03:28:42 pm

Submitted by:

santosh dubey

न्यायालय ने सुनाई सजा, वन विभाग का मामला

सिवनी. नगर के कटंगी रोड स्थित विवेकानंद वार्ड निवासी द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
प्रभारी मीडिया सेल मनोज सैयाम ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 मई 2012 को दोपहर आरोपी परमानन्द जायसवाल (52) निवासी विवेकानंद वार्ड कटगी रोड सिवनी तथा रामगोपाल जायसवाल (57) वर्ष निवासी टूरिया थाना कुरई जिला सिवनी उपवन मंडलधिकारी कार्यालय सिवनी में जगदीश प्रसाद शिवहरे द्वारा आरोपी रामगोपाल जायसवाल के एक मामले राजसात प्रकरण की सुनवाई कर रहे थे तथा वही पर रेंजर ताराचंद दुबे भी कार्यवाही में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में थे।
संतोष सोनी वनरक्षक के बयान दर्ज हो रहे थे। तभी आरोपी रामगोपाल, संतोष सोनी पर उतेजित होकर उसे गालियां देने लगा। जिस पर रेंजर ताराचंद दुबे ने ऐसा करने से मना किया तो उसे भी उल्टा सीधा बोलने लगा तभी आरोपी परमानन्द भी वहां आ गया और रेंजर दुबे को हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। दोनों आरोपियों ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया जिससे संतोष सोनी की जो गवाही हो रही थी उसमें बाधा उत्पन्न हुई।
दो हजार रुपए का जुर्माना
घटना की रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों के विरूद्ध मामला बनाकर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। जिसकी सुनवाई सुचिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी की न्यायालय में की गई। जिसमें शासन की ओर से कौशल्या एक्का सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई। 19 जुलाई 19 को सबूतों एव गवाहों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी परमानन्द तथा रामगोपाल जायसवाल दोनों को धारा 353/34 भादवि के अपराध में 6-6 माह के कारावास एवं 2000-2000 रुपए जुर्माना से दंडित करने की सजा सुनाया है ।

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