scriptतेंदुए के शिकार के आरोपी को हुई दो साल की सजा | Two-year sentence for leopard victim | Patrika News

तेंदुए के शिकार के आरोपी को हुई दो साल की सजा

locationसिवनीPublished: Jan 11, 2019 12:13:11 pm

Submitted by:

santosh dubey

फसलों की सुरक्षा के लिए लगाया था करंट

Leopard, Current, Hunting, accused, wildlife, security

वन विभाग गीदड़ या चीतल होने का दावा करता रहा, ग्रामीणों के सामने आया तेंदुआ तो सबके उड़ गए होश

सिवनी. खेत में फसल की सुरक्षा के लिए बिछाए गए करंट से वन्यप्राणी तेंदूए की मौत के मामले में किसान को दो साल की सजा सुनाई गई।
दक्षिण सिवनी सामान्य वनमंडल परिक्षेत्र कुरई, बीट धंतोलीवृत जामयपानी के अंतर्गत में आने वाले ग्राम मिलवा से जिलावार में 19 जनवरी 18 को रात्रि लगभग आठ बजे विनायक राव पटले वनरक्षक को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भिलवा एवं जिलापुर के बीच राजस्व क्षेत्र में वन्य प्राणियों के शिकार के लिए ग्राम जिलावार निवासी राजकुमार उर्फ सुदामा भलावी द्वारा स्वयं के खेत में विद्युत करंट फैलाया गया था।
इस सूचना पर बीट गार्ड विनायक राव पटले द्वारा क्षेत्र से सम्बंधित बीटगॉर्ड, परिक्षेत्र सहायक, सुरक्षा श्रमिक व स्थानीय विद्युत लाइनमैन को साथ लेकर ग्राम भिलवा से जिलापुर विद्युत लाइन को चेक करने गए चेकिंग के दौरान रात्रि करीब 9.30 बजे विद्युत लाइन बंद चालू हुई तब सभी स्टाफ द्वारा लाइन को चेक करते हुए रामसिंह भलावी के खेत में पहुंचे वहां बास की खूंटी गड़ी हुई थी जिसमे जीआई तार लगा हुआ था तथा खेत के मेड पर लगी खुटियों के बीचों बीच जीआई तारों के नीचे एक वन्यप्राणी तेंदुआ विद्युत करेंट लगने से मृत पड़ा हुआ था। जिस पर खेत के मालिक रायसिंह भलावी और आरोपी राजकुमार से पूछताछ की गई। पूछताछ पर यह सिद्ध हुआ की आरोपी राजकुमार ने कि घटना स्थल पर उसके द्वारा जंगली ***** का शिकार के उद्देश्य से खेत में खूटियों की सहायता से लोहे की जीआई तारों को लगाकर करेंट चालू किया था। जिससे तेंदुआ को करेंट लगने और उस तार में फसने से उसकी मृत्यु हुई।
प्रभारी मीडिया सेल मनोज सैयाम ने बताया कि वन विभाग द्वारा अपराध पर मामला बनाकर सम्पूर्ण कार्यवाही और विवेचनापूर्ण पश्चात आरोपी के विरुद्ध परिवाद न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन उइके की न्यायालय में सुनवाई की गई थी। जिस पर शासन की और से सहायक जिला अभीयोजन अधिकारी सिवनी नवल किशोर सिंह के द्वारा गवाहों और पंचनामों को न्यायालय में प्रस्तुत कराया एव महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कर मामले को साबित कराया गया। जिस पर उपरोक्त न्यायालय ने आरोपी राजकुमार भलावी को तेंदुए के शिकार के अपराध में दो साल के सश्रम कारवास एवं 2000 रुपए जुर्माने से दण्डित करने का निर्णय सुनाया है।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो