इंद्रकुमार की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण
केवलारी पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 652 दिनांक 2.12.2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 304-ए के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि यह मामला इंद्रकुमार जंघेला की शिकायत पर दर्ज की गई है। शिकायकर्ता ने बताया है कि पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 22 जी 4186 का चालक जो अभी अज्ञात है। तेज रफ्तार से रोड के किनारे खड़े मजदूरों को रौंद दिया। इसमें अजय जंघेला पिता शिवकुमार की मौत हो गई। मजदूर सत्येन्द्र दद्दू जंघेला, इंद्रकुमार जंघेला को चोट आई हैं। बताया जा रहा है कि जबलपुर रैफर मजदूर सत्येंद्र को उपचार के लिए स्थानीय लोगों ने आर्थिक मदद की है। इसके बाद उसका उपचार जबलपुर में शुरू हुआ है।
केवलारी पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 652 दिनांक 2.12.2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 304-ए के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि यह मामला इंद्रकुमार जंघेला की शिकायत पर दर्ज की गई है। शिकायकर्ता ने बताया है कि पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 22 जी 4186 का चालक जो अभी अज्ञात है। तेज रफ्तार से रोड के किनारे खड़े मजदूरों को रौंद दिया। इसमें अजय जंघेला पिता शिवकुमार की मौत हो गई। मजदूर सत्येन्द्र दद्दू जंघेला, इंद्रकुमार जंघेला को चोट आई हैं। बताया जा रहा है कि जबलपुर रैफर मजदूर सत्येंद्र को उपचार के लिए स्थानीय लोगों ने आर्थिक मदद की है। इसके बाद उसका उपचार जबलपुर में शुरू हुआ है।