शाहडोलPublished: Jan 18, 2022 10:11:55 pm
Ramashankar mishra
वन सीमा के 250 मीटर की परिधि में आने वाले प्रकरणों पर नहीं दी स्वीकृतिखैरवना ग्रेनाइट खदान व भमरहा में खनिज भंडारण की भी नहीं मिली अनुमति
वन्यजीवों के मूवमेंट वाले कॉरिडोर में खनन के लिए 7 खदानों को नहीं मिलेगी अनुमति
शहडोल. वन्यजीवों के मूवमेंट वाले कॉरिडोर में रेत खनन के लिए 7 खदानों को अनुमति नहीं मिली है। इसके अलावा खैरवना ग्रेनाइट खदान व भमरहा में खनिज भंडारण की अनुमति पर भी स्वीकृति नहीं दी गई है। कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने वन सीमा के 250 मीटर की परिधि में आने वाले खनिज खदानों की स्वीकृति के लिए बैठक ली। बैठक में खदानों के उन प्रकरणों पर मंथन किया गया, जो वन्यजीवों के मूवमेंट वाले क्षेत्र से हैं। दरअसल रेत खदान के अलावा पत्थर और ग्रेनाइट भंडारण की स्वीकृति के लिए आवेदन लगाया गया था। अधिकारियों ने एनालिसिस करते हुए 7 खदानों को खनन के लिए नई स्वीकृति नहीं दी है। दो भंडारण की स्वीकृति पर भी रोक लगाई है।
इन अधिकारियों ने स्वीकृति न देने जताई सहमति
इसमें मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के अलावा कलेक्टर वंदना वैद्य, डीएफओ दक्षिण शहडोल, क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया एवं खनिज अधिकारी शहडोल शामिल थे। समिति की सर्वसम्मति से खदान और भंडारण की अनुमति की स्वीकृति नहीं दी गई है। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि संभाग में जैव विविधिता बची है, इसे नष्ट नहीं होने देना है।
इन रेत खदानों को नहीं मिलेगी स्वीकृति
बैठक में कलेक्टर शहडोल द्वारा विशनपुरवा रेत खदान, ग्राम सेमरा तहसील गोहपारू स्थित रेत खदान ग्राम अमझोर स्थित रेत खदान, ग्राम अंकुरी की रेत खदान के अलावा ग्राम पडरिया, ग्राम सोनुपरा, ग्राम खैरवना रेत खदान क्षेत्रों में वन्य प्रणियों के कॉरिडोर प्रभावित होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार ग्राम खैरवना ग्रेनाइट खदान और भमरहा में खनिज पत्थर स्टॉक भंडारण की भी अनुमति चाही गई थी। जिसे समिति ने सर्वसम्मति से अनुमति दिए जाने योग्य नहीं पाया, जिस पर स्वीकृति नहीं दी गई।
पत्रिका ने उठाया था मुद्दा
वन्यजीवों के गढ़ और मूवमेंट वाले क्षेत्रों में लगातार खनन की अनुमतियां दी जा रही थी। पर्यटन हब बड़ी तुम्मी और छोटी तुम्मी में खनन के अलावा वन्यजीवों के मूवमेंट वाले क्षेत्रों में खनन का मुद्दा पत्रिका ने उठाया था। जिसे संज्ञान में लेते हुए कमिश्नर ने पुरानी अनुमतियों की जांच के साथ नई अनुमतियों की स्वीकृति पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। वन क्षेत्रों की परिधि से सटे क्षेत्रों में खनन की अनुमति के लिए अधिकारियों ने स्वीकृति नहीं दी है।
इनका कहना है
वन क्षेत्र और वन्यजीवों के मूवमेंट वाले क्षेत्रों में किसी भी स्थिति में खनन की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। नई अनुमतियां आई थी। रेत खदान व पत्थर भंडारण के मामले थे। खदानों की स्वीकृति को लेकर बैठक रखी थी। जिसमें कई रेत खदान व खनिज भंडारण की अनुमति पर स्वीकृति न देने का निर्णय लिया है।
राजीव शर्मा, कमिश्नर।