शाहडोलPublished: May 12, 2020 09:10:37 pm
shubham singh
बहन की शादी के नाम पर लिया था ज्वलेर्स
धोखाधड़ी कर जबरदस्ती कार में अपहरण करके ले जाने वाले अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज
शहडोल। अपहरण एवं धोखाधड़ी करने वाले एक अभियुक्त की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया है। ११ मई को ब्यौहारी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा वीसी के माध्यम से अभियुक्त अमृतलाल उर्फ चाइपा पिता सोनेलाल साहू निवासी पिपरिया जिला उमरिया को अपहरण एवं धोखाधड़ी करने पर जमानत याचिका खारिज कर दी। मनीष सोनी ने बताया कि वे इन्द्रप्रस्थ ज्वेलर्स के नाम से रीवा रोड में दुकान चलाते हैं। १० सितंबर २०१७ को एक व्यक्ति जिसने अपना नाम अरविंद गौतम बताया और मुझसे अपनी बहन की शादी के लिए ज्वेलरी खरीदना कहकर लाखों रुपए की ज्वेलरी खरीदी। जिसमें कुछ का भुगतान नगद एवं शेष राशि का भुगतान चैक के माध्यम से किया गया। मैने १४ सितंबर को संबंधित यूको बैंक में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि उस व्यक्ति के खाते में कोई धनराशि जमा नहीं है। इस पर मुझे शक हुआ कि यह व्यक्ति धोखा देकर ज्वेलरी हड़पना चाहता है। इस कारण १४ सितंबर २०१७ को मैने अरविंद गौतम को यह कहकर बुलाया कि मेरे पास कुछ नई ज्वलेरी आई है देख लिजिए। इसके बाद वह दुकान पर कार से पहुंचा। मैंने उसे बैंक के एकाउंट में कोई पैसा नहीं होने की बात बताई तो उसने दो लाख रुपए कैश दिया और शेष उधार पैसों की ज्वलेरी लौटाने को तैयार हो गया और बोला कि मैं अपने ड्राइवर को बोल देता हूं वह ज्वेलरी लेकर आ जाएगा। ऐसा कहकर वह दुकान से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे दुकान से बाहर निकला तो वह अपनी गाड़ी में बैठ गया और जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठा लिया। अभियुक्त ड्राइवर अमृतलाल तेजी से गाड़ी रीवा की तरफ भगा दिया। मैंने अपने बचाव में अरविंद गौतम के साथ झूमाझपटी की। इसी दौरान अभियुक्त ड्राइवर ने गाड़ी की स्टेरिंग बाये तरफ घुमा दिया तो गाड़ी आनंद पेट्रोल पंप के पास किनारे लग गई और अभियुक्त ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। विवचेना के दौरान पुलिस ने १० मई २०२० को अभियुक्त ड्राइवर अमृतलाल साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। अभियुक्त ने ११ मई को जमानत प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर जेल भेज दिया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में वीसी के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी दिलीप सिंह राठौर ने जमानत याचिका का विरोध किया।