शाहडोलPublished: Apr 16, 2019 08:45:55 pm
brijesh sirmour
लोक शिक्षण संचालनालय से डीईओ को जारी हुए निर्देश
Action will be taken against the principal on taking non-teacher jobs in the school premises
शहडोल. सरकारी स्कूलों परिसर में गैर शिक्षकीय कार्य कराने पर संबंधित प्राचार्य व प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश में बताया गया है कि विद्यालय परिसर में गैर शिक्षकीय कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है। विगत दिनों एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गैर शिक्षकीय कार्यक्रम के आयोजन पर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा घोर आपत्ति व्यक्त की गई थी। जिस पर जांच के दौरान पाया गया कि सांस्कृतिक आयोजन के नाम पर परीक्षा के दौरान छात्रों को छत पर बैठाकर परीक्षा देने को मजबूर किया गया। इस मामले में संबंधित प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रांगण में खेलकूद की जगह उपलब्ध हो तो उसे छात्रों के उपयोग के लिए पूरी तरह आरक्षित रखा जाए।