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पशु तस्करी के फरार आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

locationशाहडोलPublished: Oct 27, 2020 12:02:48 pm

Submitted by:

amaresh singh

मुखबिर की सूचना पर आरोपी पकड़ाए

Advance bail of absconding accused of animal trafficking dismissed

पशु तस्करी के फरार आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

शहडोल। जयसिंहनगर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने पशु तस्करी के फरार आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा के अनुसार जयसिंहनगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक क्रमांक एमपी53जीए3391 में मवेशियों को अवैध रूप से लेकर जाया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उक्त ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक को पकडऩे के बाद पुलिस ने उसे चेक किया तो उसमें मवेशी बरामद हुए। ट्रक में सवार मथुरा यादव, रहीस खान, रोशन खान एवं रावेन्द्र दीवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मवेशी जहूर खान के हैं। इस पर पुलिस ने मवेशियों सहित ट्रक को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया लेकिन मुख्य आरोपी जहूर खान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। आरोपी जहूर खान के अधिवक्ता ने न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दी लेकिन अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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