शाहडोलPublished: Feb 11, 2020 10:14:52 pm
shubham singh
बिजली का करंट लगाकर किया था शिकार
बाघ का शिकार करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज
शहडोल। कोर्ट ने बाघ का शिकार करने वाले दो आरोपियों की जमानत खारिज करते हुए जेल भेज दिया है। मामले में बीट घोरसा के कक्ष क्रमांक पी 251 से 500 मीटर दूर राजस्व क्षेत्र बरसजहा तालाब में सिमौढ़ निवासी आरोपी दलबीर सिंह गौंड एवं राजबहोर सिंह गौंड ने जमीन में खूंटी गाड़कर उसमें उसमें जीआई तार को बांध उसमें 11केवी विद्युत लाइन से जोड़कर मादा बाघ का शिकार किया था। सुबह जब मादा बाघ की करंट से मौत हो गई तब आरोपियों ने उसे बरसजहा तालाब में गड्ढा खोदकर ढक दिया। 7 मार्च 2019 को वन चौकीदार अमर सिंह को वन्यप्राणी का जैसा पैर दिखाई देने पर बीट गार्ड रमजान मोहम्मद को सूचना दी गई। तब बीट गार्ड ने घटनास्थल को देखा इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। तब मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने डाग स्क्वाड की मदद से आरोपियों को पकड़ा और उनसे तार,कुल्हाड़ी, बाघ के नाखून,जबड़ा आदि बरामद किया। आरोपियों को न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्यौहारी की न्यायालय में पेश किया गया। जहां से आरोपी उपजेल ब्यौहारी भेज दिए गए, जो करीब एक साल से जेल में बंद हैं। आरोपियों ने जमानत के लिए यह तर्क दिया कि वे लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ अभी साक्ष्य पूरी नहीं हुई है। इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए लेकिन कोर्ट ने बाघ के अवैध शिकार हो गंभीर मानते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।