शाहडोलPublished: Sep 23, 2020 12:07:53 pm
amaresh singh
22 किलो 200 ग्राम गांजा हुआ था बरामद
अवैध रूप से गांजा का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
शहडोल। शहडोल न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने अवैध रूप से गांजा परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा के अनुसार 19 जुलाई को सोहागपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुढ़ासर की तरफ से बाइक पर अंधेरे में आ रहे दो लोगों को पकडऩे का प्रयास किया। इसमें एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया जबकि दूसरा मोती बैगा को पुलिस ने पकडकऱ 22 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया। मोती ने दूसरे का नाम संजय मिश्रा निवासी खेरमाई मंदिर पुरानी बस्ती बताया। बाद में पुलिस ने संजय मिश्रा को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया। इस पर आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने मामले की गंभीरता और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर खारिज कर दिया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक अधिकारी आरके नाापित ने पैरवी की।