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साजिश कर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

locationशाहडोलPublished: Aug 06, 2020 09:39:03 pm

Submitted by:

amaresh singh

गोली मारकर शव को जलाया

bail of the accused who murdered by conspiracy revoked

साजिश कर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

शहडोल। कोर्ट ने साजिश कर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर दी है। 13 मई को सूचनाकर्ता तौहीद बानो पिता आबिद निवासी कच्छी मोहल्ला धनपुरी ने अपने भाई अरबाज रजा उर्फ सोनी के 12 मई की रात करीब 8 बजे गुम होने की सूचना दी। जांच के दौरान पुलिस को 14 मई को धनपुरी कस्बे के बाहर स्थित बैगा ओसीएम खदान मेें भरे पानी के किनारे में बंधी लाश मिली। इसकी पहचान अरबाज रजा के रूप में परिजनों द्वारा की गई। घटना में असलम उर्फ मंजा को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मंसूर के साथ लड़ाई में मंसूर ने उसे पाईप से मारा था। मंसूर को पाइप अरबाज ने दिया था। इस कारण वह अरबाज से बदला लेना चाहता था। इस पर अन्य आरोपी रहमान के साथ पूर्व प्लांनिंग कर घटना को अंजाम दिया। रहमान ने असलम को एक पिस्टल दी और अरबाज को निपटाने की बात कही। अरबाज का छोटू कोरी और आकाश नऊआ के साथ उठना बैठना था। साजिस के तहत आरोपी असलम ने छोटू एवं आकाश के माध्यम से दस हजार रुपए देने की बात कहकर अरबाज को गांजा पीने के बहाने 12 मई को शाम को कुसमा नदी के तरफ जंगल में बुलाया और अरबाज के ऊपर पिस्टल से फायर कर दिया। गोली लगने से अरबाज वहीं पर गिर गया। फिर तीनों ने मृतक अरबाज उर्फ सोनू को पेट्रोल डालकर जलाया। फिर उसकी लाश को खदान भरे पानी में फेक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस पर आरोपी मोहम्मद रहमान ने जमानत याचिका प्रस्तुत की जिसे कोर्ट ने खारिज कर जेल भेज दिया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार ने पैरवी की।

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