शाहडोल

गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

चोरी करने के दौरान गार्ड ने मारी थी गोली

शाहडोलSep 07, 2020 / 09:28 pm

amaresh singh

गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

शहडोल। बुढ़ार न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर जेल भेज दिया। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा के अनुसार 15 फरवरी 2019 को फरियादी लखन कोल निवासी संग्राम दफाई धनपुरी ने थाना धनपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 14 फरवरी को मेरा लड़का संतोष कोल घर के अंदर आया पानी मांगा और जमीन पर गिर पड़ा। कपड़े हटाकर देखने पर चोट के निशान दिखे जैसे गोली या छर्रे मारने के निशान हैं। इस पर पुलिस ने मर्ग प्रकरण कायम कर जांच में लिया। विवेचना के दौरान संतोष कोल की मौत गोली लगने से होना पाया। जांच के दौरान यह मिला कि घटना दिनांक को मृतक अपने साथियों भोले कोल, पारस कोल, चंदन कोल और बल्लू पाल के साथ बंगवार यूजी माइंस में चोरी करने गए थे। इसी दौरान गार्ड ने संतोष के ऊपर बंदूक से फायर कर दिया,जिससे उसकी मौत हो गई। इस पर पुलिस ने आरोपी गार्ड पुरूषोतम नापित निवासी बकहो द्वारा इस्तेमाल की गई बंदूक जब्त कर लिया। आरोपी की तरफ से अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। इसका अभियोजन ने तर्क देकर विरोध किया। इस पर न्यायालय ने जमानत यााचिका खारिज कर दी। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन एवं जमानत का विरोध अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार राजकुमार रावत ने किया।

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