शाहडोलPublished: Apr 09, 2021 08:26:13 pm
amaresh singh
आरोपी शराब एवं गांजा पीने था आदी
शहडोल। ब्यौहारी न्यायालय के न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ने हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार फरियादी ने थाना ब्यौहारी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन की शादी साल 2015 में आरोपी मंगलेश पटेल निवासी बराछ थाना ब्यौहारी से हुई थी। आरोपी शराब एवं गांजा पीने का आदी है एवं कुछ काम नहीं करता है। उसकी बहन जब भी काम करने को बोलती तो आरोपी झगड़ा करने के साथ जान से मारने की धमकी देता था। 24 मार्च को आरोपी मंगलेश ने जान से मारने की नियत से लोहे की राड से मारपीट किया। उक्त रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद 26 मार्च को न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। इस पर आरोपी ने न्यायालय के सामने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया।