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श्रीजी प्लाजा में बिक्री-निर्माण पर रोक

locationशाहडोलPublished: Jan 21, 2021 08:40:22 pm

Submitted by:

amaresh singh

कमिश्नर कोर्ट ने रोक लगाने दिया आदेश

Took oath to protect women

शहडोल. शहर के एक कॉलोनी के मामले में कमिश्नर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिक्री और निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। मामले में जंगलमद की भूमि को लेकर कमिश्नर कोर्ट में केस पहुंचा था। इसके पहले कलेक्टर कोर्ट में भी मामला गया था। कमिश्नर नरेश कुमार पाल ने सुनवाई करते हुए बिक्री और निर्माण पर रोक लगाई है। कमिश्नर कोर्ट से कमिश्नर ने आदेश में यह भी कहा है कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में प्रथम दृष्टया विसंगति स्पष्ट प्रतीत होती है। चूकि एक ओर प्रश्नाधी भूमि जंगल मद में होने से पट्टे की जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रश्नाधीन भूमि पर निर्मित मकानों के विक्रय की अनुमति दी गई है। प्रश्नाधीन भूमि पूर्व में जंगल मद / शासकीय में दर्ज रही है। इस कारण इस पर कॉलोनी मकान निर्माण व्यापक व गंभीर अनियमितता उजागर करती है। मामला जनहित के मद्देनजर प्रकरण के अंतिम निराकरण होने तक प्रश्नाधीन भूमि पर किसी तरह का मकान या फिर भूखंड का विक्रय नहीं किया जाए और न ही किसी तरह का निर्माण कराया जाए।

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