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चुनाव प्रचार के बाद राजनैतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर रहेगा प्रतिबंध, होगी कड़ी निगरानी

locationशाहडोलPublished: Nov 25, 2018 08:15:50 pm

कुटिल गतिविधियों पर नकेल

Ban will remain on the presence of political activists after election campaign;

चुनाव प्रचार के बाद राजनैतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर रहेगा प्रतिबंध, होगी कड़ी निगरानी

शहडोल .कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुभा श्रीवास्तव द्वारा जिले के सभी रिटर्निंग ऑफीसरों को पत्र जारी करते हुये निर्देशित किया गया है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् राजनैतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होनें कहा है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिये मतदान दिवस 28 नवम्बर के पहले स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत् मतदान समापन हेतु नियत् समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टों की अवधि में प्रचार समाप्त हो जायेगा। अत: इस अवधि में अवांछित तत्व कुटिल गतिविधियों जैसे कि राजनैतिक लाभ हासिल करने के लिये मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिये नगद, उपहार, शराब आदि के अवैध वितरण में संलग्न नहीं होने पाये। समस्त क्षेत्र में कड़ी निगरानी की जाये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
अतिथ गृहो और धर्मशालाओ में निर्वाचन आयोग की रहेगी टेढ़ी नजर
. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 के अनुक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुभा श्रीवास्तव ने रिटर्निंग ऑफीसर ब्यौहारी-83, जयसिंहनगर-84, जैतपुर-85 को निर्वाचन दिवस के पूर्व अंतिम 72 घण्टो के दौरान निर्वाचन को प्रभावित करने वाली गतिविधियो पर कार्यवाही करने निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि उपहार सामग्रियो, सामुदायिक रसोई, लंगर का आयोजन तथा मनोरंजन करने के लिए भी सामुदायिक रसोई की व्यवस्था नही की जाये। इसी प्रकार अंतिम 72 घण्टें के दौरान अतिथ गृहो और धर्मशालाओ के सम्मेलनो में निगरानी रखी जाये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका उपयोग राजनैतिक दलो या अभ्यार्थियो द्वारा किसी भी तरह से मतदाता को प्रभावित करने के लिए नही किया जा रहा है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जायें कि 72 घण्टे के अंदर सरकारी योजना के तहत कोई भी मजदूरी अन्य लाभ वितरित नही किए जाये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी रिर्टनिंग ऑफिसर मतदान दिवस के 72 घण्टो के पूर्व गतिविधियो के पूर्व सख्त निगरानी रखे तथा उल्लंघन करने पर तत्काल कार्यवाही प्रस्तावित करें।
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