शाहडोल

एक लाख से अधिक राशि की जमा एवं निकासी पर बैंक देगे जानकारी, आदेश 23 मई तक प्रभावशील रहेगा

आयकर विभाग के नोड़ल अधिकारी को भी उपलब्ध कराना होगा आवश्यक

शाहडोलMar 24, 2019 / 07:00 pm

raghuvansh prasad mishra

एक लाख से अधिक राशि की जमा एवं निकासी पर बैंक देगे जानकारी, आदेश 23 मई तक प्रभावशील रहेगा

शहडोल . उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान एक लाख से अधिक की असामान्य एवं संदेहजनक राशि आदि किसी के द्वारा असामान्य रूप से नगद निकासी आरटीजीएस,एनईएफ.टी, या एक खाते से विभिन्न व्यक्तियो के खाते में राशि डाली जाती है तथा लोकसभा निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यार्थी या शपथ पत्र में उल्लेखित आश्रित सदस्यो द्वारा नगद राशि जमा करने या निकलने की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को तथा 10 लाख अधिक लेन देन की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय के साथ साथ आयकर विभाग के नोड़ल अधिकारी को भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यह आदेश 23 मई 2019 तक प्रभावशील रहेगा तथा प्रति दिन जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। उक्त आदेश जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक बडिजिक, सहकारी ग्रामीण बैंक एवं समस्त डाकघरो के पोस्ट मास्टर एवं अधीक्षक को पालन करना होगा।
बैंन तृतीय पक्षकार एजेंसियो और व्यक्तियो की नगदी नही ले जायेगी
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक समस्त राष्ट्रीयकृत, बडिजिक, सहकारी एवं ग्रामीण बैंक तथा समस्त डाक घरो के पोस्ट मास्टर द्वार यर्थाथ एवं उचित नगदी के परिवहन के संबंध में भारतीय बैंको के संघ द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रिया के तहत नगदी के परिवहन के लिए दिशा निर्देश प्रसारित किए गए है। जारी निर्देश के तहत बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि बाह्य स्त्रोत एजेंसियो, कम्पनियो की नगदी बैंन किसी भी परिस्थिति में उस बैेंक के अलावा किसी तृतीय पक्षकार एजेंसियो, व्यक्तियो की नगदी नही ले जायेगी। इस प्रयोजनार्थ बाह्य एजेंसियो, कम्पनियो के पास एटीएम होगा जो कि उनके द्वारा एटीएम में नगदी डालने और अन्य शाखाओ बैंको या मुद्रा तिजोरी नगदी पहुॅचाने के लिए ले जाया जा रहा है। बैंको द्वारा जारी पत्र, दस्तावेज इत्यादि होगा जिसमें बैंक द्वारा जारी की गई नगदी का विवरण होगा तथा नगदी बैंक के साथ जाने वाले व्यक्ति संबंधित एजेंसियो द्वारा जारी पहचान पत्र रखेंगें साथ ही नगदी के बैंक से परिवहन की सूचना, परिवहन कर्ता आउटसोर्स एजेंसी का नाम,वाहन चालक का नाम, वाहन का मेक, रजिस्टशन क्रमांक एवं नगदी परिवहन में नियोजित कर्मचारियो का विवरण बैंक द्वारा जारी दस्तावेज सहित परिवहन कर्ता एजेंसी के साथ-साथ जिला निर्वाचन कार्यालय एवं व्यय अनुविक्षण प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
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